बेलटिकी गांव के नरेश राय हत्‍या मामला : दो दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

Updated at : 03 Jun 2018 7:17 AM (IST)
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बेलटिकी गांव के नरेश राय  हत्‍या मामला : दो दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

देवघर : जमीन विवाद में नरेश राय की हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है. एडीजे-4 सत्यप्रकाश की अदालत ने हत्या के दोषी पाये गये बजरंग राय व एक नाबालिग को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. घटना एक मई 2015 को मोहनपुर थाना क्षेत्र के बाघमारी किताखरबा गांव में हुई […]

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देवघर : जमीन विवाद में नरेश राय की हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है. एडीजे-4 सत्यप्रकाश की अदालत ने हत्या के दोषी पाये गये बजरंग राय व एक नाबालिग को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. घटना एक मई 2015 को मोहनपुर थाना क्षेत्र के बाघमारी किताखरबा गांव में हुई थी.
मृतक नरेश राय बिहार के कटोरिया थाना अंतर्गत बेलटिकी गांव के रहनेवाले थे. मामले में उनकी पत्नी रेखी देवी ने अपने चाचा बजरंग राय समेत एक अन्य नाबालिग पर हत्या की प्राथमिकी मोहनपुर थाने में दर्ज करायी थी.
कैसे हुई थी घटना
दर्ज प्राथमिकी में मृतक की पत्नी रेखा देवी के अनुसार नरेश राय बाघमारी गांव में शादी में शामिल होने आये थे. इस दौरान जमीन विवाद में बजरंग राय व एक अन्य ने मिल कर उनकी हत्या कर दी. एडीजे-4 ने दोनों आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जुर्माने की राशि विधवा रेखा देवी काे दी जायेगी. मामले में नौ गवाहों का बयान दर्ज किया तथा आरोप सिद्ध करने में सफल रहे. केस में अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता रवींद्र कुमार मंडल थे.
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