Deoghar News : मारपीट के 11 दोषियों को तीन-तीन साल की सश्रम सजा

महिला के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में एडीजे नवम मुकुलेश चंद्र नारायण की अदालत से फैसला सुनाया गया. इस मामले के 11 दोषियों को तीन-तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी.
विधि संवाददाता, देवघर : महिला के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में एडीजे नवम मुकुलेश चंद्र नारायण की अदालत से फैसला सुनाया गया. इस मामले के 11 दोषियों तूफानी सिंह, पूरन सिंह, भूदेव सिंह, संतोष सिंह, रामचंद्र सिंह, गुलाबी सिंह, दीपक सिंह, कामदेव सिंह, सत्यानारायण सिंह, ब्रह्मदेव सिंह व विष्णु सिंह को तीन-तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषी को एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन-तीन माह की कैद की सजा अलग से काटनी होगी. सभी सजायाफ्ता देवीपुर थाना के बरावां गांव के रहने वाले हैं और देवीपुर थाना में 29 सितंबर 2017 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें गांव की रहने वाली एक महिला के साथ मारपीट कर जख्मी करने तथा उसके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी और अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल रहा. सेशन कोर्ट में इस घटना को लेकर दर्ज केस का अलग-अलग दो ट्रायल चला, जिसमें से पहला ट्रायल नौ अभियुक्तों का तथा दूसरा ट्रायल दो अभियुक्तों का हुआ. अदालत ने दोनों ट्रायल में एक साथ फैसला सुनाया और कुल 11 नामजद को भादवि की धारा 323 में दोषी पाकर छह माह, 147 में दोषी पाकर एक साल एवं धारा 325 में दोषी पाकर तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक गोहाल में झाड़ू लगा रही थी, उसी समय अभियुक्तों ने हरवे हथियार से लैश होकर मारपीट की और जख्मी कर दिया. इसी घटना को लेकर केस दर्ज हुआ, जिसमें सात साल बाद फैसला आया.
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लेखक के बारे में
By फाल्गुनी मारिक
विगत 32 वर्षों से प्रभात खबर में पत्रकारिता करते आ रहा हूं. विशेष तौर पर कोर्ट से संबंधित खबरों के अलावा श्रावणी विशेषांक -बिल्व पत्र में धार्मिक आलेख लेखन, दुर्गापूजा के अवसर पर निकाली गयी दुर्वाक्षत में धार्मिक लेख लिखने, सामयिक कॉलम कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन का अनुभव है. साथ ही लोक भाषा खोरठा में कविता, कहानी लेखन का अनुभव है. झारखंड अधिविध परिषद रांची के वर्ग अष्टम के पाठ्यक्रम में तथा आचार्य विनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए की कक्षा के पाठ्यक्रम में कविता शामिल हो चुकी है. विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां व आलेखों का भी प्रकाशन हो चुका है.
प्रभात खबर में विगत 32 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव. विशेष तौर पर अदालत की खबरों पर पकड़ है. इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं पर आलेख छपते रहा है. बिल्व पत्र श्रावणी विशेषांक में धार्मिक आलेख, सामयिक कॉलम- कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन करते रहे हैं. लोक भाषा खोरठा की जानकारी है एवं इनकी कविता झारखंड अधिविध परिषद में वर्ग अष्टम तथा बिनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम में शामिल है.
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