देवघर के प्रदीप मंडल को साढ़े तीन साल की सजा व 50 हजार जुर्माना
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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देवघर/दुमका: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को साइबर क्राइम में दोषी पाकर देवघर के प्रदीप मंडल को साढ़े तीन साल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं आइटी एक्ट की धारा 66 के […]
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देवघर/दुमका: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को साइबर क्राइम में दोषी पाकर देवघर के प्रदीप मंडल को साढ़े तीन साल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं आइटी एक्ट की धारा 66 के तहत तीन साल की कारावास और एक लाख जुर्माना की सजा सुनायी गयी. ये सभी सजा एक साथ चलेगी.
युवक को नगर थाना की पुलिस ने 13 फरवरी 15 को रसिकपुर के ग्वालापाड़ा स्थित एक लाॅज से गिरफ्तार किया था. उसके पास से कई कंपनियों के 62 सिम और नौ मोबाइल बरामद हुए थे. वह खुद को एसबीआइ का पदाधिकारी बताकर लोगों से मोबाइल पर संपर्क करता और उनसे एटीएम बंद होने की धमकी देकर पिन नंबर ले लेता था.
उसके बाद बैंक खाते से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करता था. युवक ने दिल्ली, मुंबई समेत कई अन्य राज्य के लोगों को अपना शिकार बनाया था. इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मामला दर्ज किया था.
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