11.6 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

राशि भुगतान नहीं करने के मामले में निकला वारंट

मिश्रौल पंचायत के फुलवरिया निवासी मोनिका इंटरप्राइजेज के मालिक सुरेश यादव पर धोखाधड़ी मामले में न्यायालय ने वारंट जारी किया है.

टंडवा. मिश्रौल पंचायत के फुलवरिया निवासी मोनिका इंटरप्राइजेज के मालिक सुरेश यादव पर धोखाधड़ी मामले में न्यायालय ने वारंट जारी किया है. चोरेया मोड़ बिजुपाड़ा खलारी रोड में स्थित केतन फ्यूल्स पेट्रोल पंप संचालक केतन अग्रवाल ने 21 अगस्त 2025 को टंडवा कांड संख्या 174/25 के तहत मामला दर्ज किया गया. इसके बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया. अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर तलाश कर रही है. आवेदन में केतन अग्रवाल का आरोप है कि संतोष अग्रवाल व सुरेश यादव पाटर्नरशिप में कुजू साडुबेडा माइंस में ओवर बर्डन का कार्य लिया था. उक्त कार्य करने के लिए डीजल की आवश्यकता थी. जहां सुरेश यादव ने संचालक से डीजल देने को कहा था, जिसके बाद सुरेश यादव व संचालक के पिता कमल कुमार अग्रवाल के साथ डीजल को लेकर एग्रीमेंट किया गया. डीजल माईनस करके भेजना शुरू कर दिया गया. वहीं बदले में सुरेश यादव द्वारा दो चेक दिया गया. डीजल बिजुपाड़ा व भुरकुंडा पेट्रोल पंप से दिया गया. 21अक्तूबर 2024 से 19 फरवरी 2025 तक 8583117 रुपया का डीजल दिया गया. जिसमें सुरेश यादव द्वारा 40 लाख रुपया का भुगतान किया गया. शेष 45 लाख 83 हजार 117 रुपया बकाया रहा. इस दौरान पैसा मांगने पर टाल मटोल किया जाने लगा व धमकी भी दी गयी. जिसके बाद 28 अप्रैल को पेमेंट को लेकर सुरेश यादव द्वारा बैंक में चेक डालने की बात कहीं, चेक बाउंस हो गया. जिसके बाद वकील के माध्यम से नोटिस भेजा गया. व्हाट्सएप द्वारा सूचना दी गया, जिसका कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद मामला दर्ज कराया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel