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मिलावटी सामान बेचने पर छह प्रतिष्ठानों पर लगा नौ लाख 55 हजार जुर्माना

Updated at : 25 Sep 2024 8:42 PM (IST)
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मिलावटी सामान बेचने पर छह प्रतिष्ठानों पर लगा नौ लाख 55 हजार जुर्माना

जांच में पुष्टि होने के बाद की गयी कार्रवाई

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चतरा. न्यायालय अपर समाहर्ता सह न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा जिले के छह खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गयी. खाद्य सामग्री में मिलावट करने पर जुर्माना लगाया गया. पर्व-त्योहार को देखते हुए जिले में लगातार जांच व छापामारी अभियान चलाया जा रहा है. जुर्माना शहर के जायसवाल होटल पर 95 हजार, कावेरी स्वीट्स पर दो लाख 25 हजार, ब्रह्मपुर मोड़ के आनंद होटल पर दो लाख 25 हजार, हंटरगंज के श्री राम मिष्ठान पर 80 हजार, शिव मिष्ठान भंडार पर 80 हजार, टंडवा के गुनगुन स्वीट्स पर दो लाख 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. सभी को सात दिनों के अंदर चालान के माध्यम से जुर्माना की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया. साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने 25 फरवरी 2023 को विभिन्न दुकान व प्रतिष्ठानों में छापामारी अभियान चलाया था. इस दौरान दुकानों से खाद्य सामग्री का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेज कर जांच करायी गयी. खाद्य पदार्थों में मिलावट पाया गया. जांच के बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय द्वारा अर्थदंड लगाया गया.

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