हत्या, लेवी वसूली, रंगदारी और हथियार रखने समेत कई आरोपों में दर्ज हैं मामले; पहला केस 18 जुलाई 1996 को सिमरिया थाना में हुआ था

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टीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोगता के खिलाफ चतरा जिले में 39 गंभीर मामले दर्ज हैं. हत्या, लेवी वसूली, रंगदारी और हथियार रखने जैसे आरोपों में तीन दशक का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है.

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चतरा. टीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोगता के खिलाफ चतरा जिले के अलग-अलग थानों में कुल 39 मामले दर्ज हैं. इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, लेवी वसूली, रंगदारी, हथियार रखने और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आरोप शामिल हैं.

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दर्ज मामलों में 17 सीएलए एक्ट, यूएपीए, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट समेत हत्या, हत्या के प्रयास, लेवी और रंगदारी से संबंधित धाराएं लगायी गयी हैं.

18 जुलाई 1996 को दर्ज हुआ था पहला मामला

ब्रजेश गंझू के खिलाफ पहला मामला 18 जुलाई 1996 को सिमरिया थाना में दर्ज किया गया था. सिमरिया थाना कांड संख्या 71/96 में हत्या, 17 सीएलए एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था.

वहीं, उसके खिलाफ दर्ज अंतिम मामला 2 फरवरी 2025 को टंडवा थाना में दर्ज किया गया. टंडवा थाना कांड संख्या 19/25 में हत्या, 17 सीएलए एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.

10 थानों में दर्ज हैं मामले

ब्रजेश गंझू के खिलाफ चतरा सदर, सिमरिया, लावालौंग, टंडवा, पिपरवार, गिद्धौर, पत्थलगड्डा, मयूरहंड, वशिष्ठ नगर (जोरी) और हंटरगंज थाना में मामले दर्ज हैं.

इस तरह करीब तीन दशक के दौरान चतरा जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होते रहे हैं. ये मामले विभिन्न गंभीर आरोपों और अलग-अलग कानूनों के तहत दर्ज किये गये हैं.

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