Chaibasa News : उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर को मुआवजा देने का आदेश दिया

Published by : ATUL PATHAK Updated At : 10 Jul 2025 11:41 PM

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जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने मरीज के पक्ष में फैसला सुनाया

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चाईबासा. जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने मरीज के पक्ष में फैसला सुनाया है. आयोग ने इलाज में लापरवाही मानते हुए जमशेदपुर के डॉक्टर पीयूष जैन को एक लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति, 67,780 रुपये उपचार खर्च और 10,000 वाद व्यय के रूप में 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है. पश्चिमी सिंहभूम जिले के पपड़हाता वार्ड संख्या-10 निवासी मोहम्मद इम्तियाज ने शिकायत की थी. 18 मार्च, 2021 को झींकपानी रेलवे स्टेशन के पास सड़क दुर्घटना में मो इम्तियाज के दाहिने पैर में गंभीर चोट आयी थी. उन्हें डॉक्टर पीयूष जैन के स्टील सिटी क्लिनिक, बिष्टुपुर (जमशेदपुर) में भर्ती कराया गया. 19 मार्च 2021 को पहली सर्जरी की गयी. आरोप लगा कि गलत ऑपरेशन के कारण उनकी हालत और बिगड़ गयी. राउरकेला के अस्पताल में तीसरी बार सर्जरी करानी पड़ी. चिकित्सक को उक्त राशि 45 दिनों के भीतर भुगतान करनी होगी, अन्यथा 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली होगी.

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