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Chaibasa News : 12 दिनों में 86 हजार किसानों का फसल बीमा कराना चुनौती

Updated at : 19 Aug 2025 11:09 PM (IST)
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Chaibasa News : 12 दिनों में 86 हजार किसानों का फसल बीमा कराना चुनौती

पश्चिमी सिंहभूम : एक रुपये के टोकन से किसानों का होगा बीमा, अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ी, 18 प्रखंडों से अबतक 5932 आवेदन मिले

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चाईबासा. पश्चिमी सिंहभूम में सरकार ने फसल बीमा कराने की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. किसान 1 रुपये टोकन राशि जमा कराते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं. चालू वित्तीय वर्ष में समय मात्र 12 दिन शेष हैं. इन 12 दिनों में जिला कृषि विभाग को 86,364 किसानों का बीमा कराने के लिए मशक्कत करनी है. किसानों के लिए बीमा कराने की सुविधा 1 प्लॉट से लेकर 10 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए उपलब्ध है. एक प्लॉट के बीमा के लिए उन्हें केवल 1 रुपये का टोकन शुल्क जमा करना होगा. इस सुविधा का लाभ वे किसान ले सकते हैं जिन्होंने बैंक के माध्यम से अब तक कोई ऋण नहीं लिया है और न ही फसलों के लिए कोई बीमा कराया है. वहीं ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को यह सुविधा पहले ही बैंक के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है. यदि किसान इस अवधि के भीतर बीमा नहीं कराते हैं तो फसलों के प्राकृतिक रूप से नष्ट होने की स्थिति में वे इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2024 में 18 प्रखंडों में फसल बीमा कराने का लक्ष्य 1,64,091 किसानों का निर्धारित किया गया था. जबकि चालू वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य घटाकर 92,296 कर दिया गया है. इनमें से अब तक केवल 5,932 किसानों से ही 18 प्रखंडों से फसल बीमा के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं. निर्धारित लक्ष्य से अब भी 86,364 किसानों से आवेदन प्राप्त किया जाना शेष है. सदर प्रखंड में चालू वित्तीय वर्ष में 5,298 किसानों का बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन अब तक केवल 163 किसानों द्वारा ही आवेदन दिया गया है.

बीमा कराने के लिए करना होगा

जिन किसानों ने बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है, वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि से संबंधित कागजात, वंशावली, बटाइदारी से संबंधित प्रमाणपत्र, फसल बुआई प्रमाणपत्र और मोबाइल नंबर के साथ किसी भी प्रज्ञा केंद्र से बीमा करा सकते हैं. इस योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसान जिला सहकारिता कार्यालय, जिला या प्रखंड कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

ऐसी स्थिति में मिलेगा लाभ

फसल को काटकर रखने या गांठ बनाकर रखने के 14 दिनों की अवधि के भीतर यदि ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा या बेमौसम बरसात से क्षति होती है तो किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने टोल-फ्री नंबर 1447 भी जारी किया है, जिस पर किसान अपनी समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.- किसानों को इस सुविधा का लाभ अवश्य लेना चाहिए. विभाग द्वारा इस दिशा में लागातर कार्य किया जा रहा है.

– गिरीश चंद्र टुडू,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी,सदर चाईबासा

– बीमा कराने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा. जो किसान बीमा नहीं करायेंगे, उन्हें इस लाभ से वंचित रहना होगा.

– बिजेन्द्र गौड़

, फसल बीमा जिला समन्वयक

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ATUL PATHAK

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By ATUL PATHAK

ATUL PATHAK is a contributor at Prabhat Khabar.

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