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Complete Lockdown In Jharkhand : झारखंड में आज Complete Lockdown, बहुत जरूरी हो, तभी निकलें घर से

Updated at : 04 Jul 2021 7:54 AM (IST)
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Complete Lockdown In Jharkhand : झारखंड में आज Complete Lockdown, बहुत जरूरी हो, तभी निकलें घर से

Complete Lockdown In Jharkhand, रांची न्यूज : कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य में ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ जारी है. इसके तहत 34 घंटे का पूर्ण साप्ताहिक लॉकडाउन शनिवार रात आठ बजे से शुरू हो गया. यह सोमवार की सुबह छह बजे तक रहेगा. रविवार को पूरे दिन केवल दवा की दुकानें, दूध के स्टोर, नर्सिंग होम और अस्पताल खुलेंगे. जबकि, सब्जी, फल और किराने सहित अन्य दुकानें बंद रहेंगी. लॉकडाउन के दौरान मूवमेंट पर रोक नहीं है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की है. कहा, है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलें.

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Complete Lockdown In Jharkhand, रांची न्यूज : कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य में ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ जारी है. इसके तहत 34 घंटे का पूर्ण साप्ताहिक लॉकडाउन शनिवार रात आठ बजे से शुरू हो गया. यह सोमवार की सुबह छह बजे तक रहेगा. रविवार को पूरे दिन केवल दवा की दुकानें, दूध के स्टोर, नर्सिंग होम और अस्पताल खुलेंगे. जबकि, सब्जी, फल और किराने सहित अन्य दुकानें बंद रहेंगी. लॉकडाउन के दौरान मूवमेंट पर रोक नहीं है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की है. कहा, है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलें.

इधर, लॉकडाउन के दौरान दुकानें नहीं खुलें और लोग बेवजह सड़कों पर नहीं निकलें, इसको लेकर पुलिस-प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. चौक-चौराहों पर जवान तैरात रहेंगे़ जिलों की सीमाओं पर चेक पोस्टों पर भी जांच की जायेगी़ लॉकडाउन के दौरान निजी वाहन से राज्य से दूसरे राज्य जाने व आने के लिए ई-पास लेना आवश्यक होगा.

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व्यावसायिक वाहन से राज्य से बाहर जानेवाले लोगों को ई-पास नहीं लेना होगा. जबकि, राज्य के अंदर आने के लिए ई-पास लेना होगा. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाये रखना का निर्देश पहले से लागू है. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी.

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पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी पंप, निर्माण, खनन, औद्योगिक व कृषि कार्य की छूट है. मालवाहक वाहन भी आ-जा सकेंगे. रेस्टुरेंट से होम डिलिवरी की छूट. इसके अलावा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति के जाने की छूट पहले की तरह बरकरार रहेगी.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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