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BSL Licensing Scheme: जिस क्वार्टर में रह रहे हैं, उसे ऐसे ले सकते हैं लाइसेंस पर, 23 सितंबर है लास्ट डेट

बीएसएल, बीपीएससीएल व बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के वैसे पूर्व कर्मचारी/ऑन रोल कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी जिनके नाम पर बीएससिटी में आवासीय/ व्यावसायिक प्लॉट हो या बीएसएल का आवास आवंटित हो अथवा कंपनी आवास लीज/लाइसेंस पर हो वे भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

BSL Licensing Scheme: बोकारो के बीएसएल, बीपीएससीएल व बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के पूर्व कर्मी जो 30.06.2022 या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा वैसे कर्मचारी जो 31.12.2022 को कंपनी की सेवा से अलग होंगे, वह कैंप-2 सहित अन्य सभी सेक्टरों में ई/एफ/ईएफ टाइप आवास लेने के लिए आवास लाइसेंसिंग स्कीम के तहत आवेदन दे सकते हैं. इससे संबंधित सर्कुलर बीएसएल ने निकाल दिया है. योजना के तहत लाइसेंस पर आवास आवंटन के लिये फॉर्म 24 अगस्त से स्टेट बैंक कलेक्ट पर ऑनलाइन उपलब्ध है. बैंक की वेबसाइट पर ही फॉर्म जमा करनी होगी. अंतिम तिथि 23 सितंबर है. वहीं, आवेदन की हार्ड कॉपी (हस्ताक्षर युक्त) नगर सेवा भवन के मेन गेट पर स्थित काउंटर के ड्राप बॉक्स में 24 सितंबर को 10.00 बजे सुबह से 12:30 बजे के बीच जमा करनी होगी. योजना के तहत आवेदक को एक ही घर मिलेगा.

किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ : वैसे पूर्व कर्मचारी/ऑन रोल कर्मचारी या उनके पति/पत्नी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे, जिन्होंने एक से अधिक आवास का दखल किया हो. बीएसएल, बीपीएससीएल व बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के वैसे पूर्व कर्मचारी/ऑन रोल कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी जिनके नाम पर बीएससिटी में आवासीय/ व्यावसायिक प्लॉट हो या बीएसएल का आवास आवंटित हो अथवा कंपनी आवास लीज/लाइसेंस पर हो वे भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

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विस्थापित के लिए 75,000 रुपये सिक्योरिटी मनी : लाइसेंस पर आवास लेने के लिये 1000 रुपये (नॉन रिफंडेबल) प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है. सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 1,50,000 रुपये व अन्य शुल्क के तौर पर 47,190 रुपये देने होंगे. विस्थापित श्रेणी के आवेदकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 75,000 रुपये देने होंगे.

Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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