लोन चुकाकर 2011 में लिया NOC, 2026 में खाते को बताया NPA; जांच की मांग

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प्रतीकात्मक फोटो

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बैंक ऑफ इंडिया की कसमार शाखा पर बड़ा आरोप लगा है. एक उपभोक्ता को 15 साल पहले एनओसी जारी करने के बाद लोन खाते को NPA बताकर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. इस मामले ने बैंक की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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बोकारो. बैंक ऑफ इंडिया की कसमार शाखा में एनओसी जारी होने के करीब 15 साल बाद एक उपभोक्ता के लोन खाते को एनपीए बताकर बकाया राशि जमा करने का निर्देश देने का मामला सामने आया है. बैंक की इस कार्रवाई से हैरान उपभोक्ता ने शाखा प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बोकारो स्थित जोनल कार्यालय में शिकायत की है. उन्होंने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है.

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कसमार प्रखंड के तेलमुंगा निवासी नितिन कुमार जायसवाल के अनुसार, उन्होंने 11 फरवरी 2008 को बैंक ऑफ इंडिया की कसमार शाखा से ट्रक खरीदने के लिए ऋण लिया था. उनके अनुसार, तत्कालीन शाखा प्रबंधक के निर्देश पर उन्होंने चार जुलाई 2011 को लोन की पूरी बकाया राशि 70,915 रुपये जमा कर दी थी. इसके बाद उनका खाता शून्य हो गया था.

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2011 में बैंक ने जारी किया था एनओसी

नितिन कुमार जायसवाल का कहना है कि लोन की पूरी राशि जमा करने के बाद बैंक ने आठ दिसंबर 2011 को उन्हें विधिवत एनओसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया था. एनओसी मिलने के बाद उन्हें बैंक की ओर से किसी तरह के बकाये की जानकारी नहीं दी गयी.

उनके अनुसार, इसके बाद करीब 15 वर्षों तक बैंक की ओर से लोन खाते से संबंधित कोई सूचना नहीं मिली.

2026 में अचानक बताया करीब चार हजार रुपये बकाया

नितिन के मुताबिक, दो सितंबर 2026 को उन्हें बैंक की ओर से जानकारी दी गयी कि उनका लोन खाता बंद नहीं हुआ है और उसमें करीब चार हजार रुपये बकाया हैं. साथ ही बैंक की ओर से उनके खाते को एनपीए बताया गया.

एनओसी जारी होने के वर्षों बाद अचानक बकाया राशि और एनपीए की जानकारी मिलने से नितिन ने बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है. उन्होंने बोकारो स्थित बैंक के जोनल कार्यालय में शिकायत देकर मामले की जांच कराने और जिम्मेदारी तय कर उचित कार्रवाई की मांग की है.

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उपभोक्ता का कहना है कि जब वर्ष 2011 में लोन की पूरी राशि जमा करने के बाद बैंक ने एनओसी जारी कर दी थी, तो इतने वर्षों बाद खाते में बकाया राशि कैसे दिखाई जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए.

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