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क्लिनिक में कार्यरत युवती से छेड़खानी के मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 14 Feb 2020 1:42 AM (IST)
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क्लिनिक में कार्यरत युवती से छेड़खानी के मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास

को-ऑपरेटिव कॉलोनी स्थित क्लीनिक में हुई थी घटना क्लिनिक में घुसकर युवतीसे मारपीट व छेड़खानी की गयी थी बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने को-ऑपरेटिव कॉलोनी स्थित एक क्लिनिक में कार्यरत युवती (17 वर्ष) से मारपीट और छेड़खानी के मामले में युवक […]

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को-ऑपरेटिव कॉलोनी स्थित क्लीनिक में हुई थी घटना

क्लिनिक में घुसकर युवतीसे मारपीट व छेड़खानी की गयी थी

बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने को-ऑपरेटिव कॉलोनी स्थित एक क्लिनिक में कार्यरत युवती (17 वर्ष) से मारपीट और छेड़खानी के मामले में युवक को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम को-ऑपरेटिव कॉलोनी के निकट दुंदीबाद झोंपड़ी निवासी युवक रौशन कुमार (20 वर्ष) है.
न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 93/19 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 188/19 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पीड़िता का पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी युवती ने दर्ज करायी गयी थी. घटना 17 अगस्त 2019 की शाम पांच बजे की है.
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