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आवास कब्जा करने के मामले में नेत्र चिकित्सक ने किया आत्मसर्मपण

बोकारो : को-ऑपरेटिव कॉलोनी के प्लॉट संख्या 229 निवासी भाई-बहन मंजूश्री घोष (56 वर्ष) व दीपक घोष (50 वर्ष) को बंधक बनाकर उनका मकान कब्जा करने के मामले में शहर के जाने-माने नेत्र चिकित्सक डीके गुप्ता ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसर्मपण कर दिया. दंडाधिकारी के समक्ष डाॅ गुप्ता ने जमानत […]

बोकारो : को-ऑपरेटिव कॉलोनी के प्लॉट संख्या 229 निवासी भाई-बहन मंजूश्री घोष (56 वर्ष) व दीपक घोष (50 वर्ष) को बंधक बनाकर उनका मकान कब्जा करने के मामले में शहर के जाने-माने नेत्र चिकित्सक डीके गुप्ता ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसर्मपण कर दिया.

दंडाधिकारी के समक्ष डाॅ गुप्ता ने जमानत की अर्जी प्रस्तुत की. दंडाधिकारी ने जमानत अरजी नामंजुर करते हुये डाॅ गुप्ता को चास जेल भेज दिया. डाॅ गुप्ता को चास जेल के हॉस्पिटल वार्ड में रखा गया है. इससे पूर्व डाॅ गुप्ता इस मामले में अग्रिम जमानत के लिये स्थानीय न्यायालय, हाइ कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर लगा चुके थे. डाॅ गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने डाॅ गुप्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें स्थानीय निचली अदालत में आत्मसर्मपण कर रेगुलर जमानत अर्जी फाइल करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बाद डॉ गुप्ता ने गुरुवार को न्यायालय में आत्मसर्मपण कर दिया.
क्या है मामला : यह मामला बीएस सिटी थाना कांड संख्या 207/18 के तहत दर्ज है. घटना की प्राथमिकी को-ऑपरेटिवकॉलोनी के प्लॉट संख्या 403 निवासी पूर्णेन्दु कुमार सिंह के आवेदन पर दर्ज की गयी है. मामले में को-ऑपरेटिव कॉलोनी के प्लॉट संख्या 229 में पूर्व में संचालित नव ज्योति आई क्लीनिक के संचालक स्वर्गीय मंतोष गुप्ता की पत्नी, पुत्र व मंतोष के रिश्तेदार चर्चित नेत्र चिकत्सिक डीके गुप्ता को अभियुक्त बनाया गया है.
बीएस सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर क्लीनिक के संचालक मंतोष की पत्नी और पुत्र को जेल भेज दिया था. स्थानीय न्यायालय ने इस मामले मे मंतोष की पत्नी व पुत्र को साक्ष्य के अभाव में केस से बरी कर दिया है. डॉ डीके गुप्ता इस मामले में कई महीनों तक भूमिगत रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद शहर में उपस्थित हुए थे.

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