तेनुघाट, तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने नावाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमराबेड़ा निवासी मुमताज मियां को मूक बधिर लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाने के बाद 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपया जुर्माना लगाया. सजा सुनाये जाने के बाद मुमताज को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार घटना 14 मार्च 2024 की है. लड़की अपने घर में अकेली थी. उसकी मां नागपुर गयी हुई थी और उसके पिता सब्जी बेचने गये थे. घर के पीछे वाले दरवाजा से मुमताज घुस गया और दुष्कर्म किया. किसी को बताने पर उसके पिता को चाकू मार देने की बात कही. लड़की ने मां के वापस लौटने पर घटना की जानकारी दी.
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