मां का सिर पत्थर पर पटक कर मारने वाले को उम्रकैद

Updated at : 27 Jun 2018 7:07 AM (IST)
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मां का सिर पत्थर पर पटक कर मारने वाले को उम्रकैद

बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को मां के हत्यारे को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मुजरिम चंदनकियारी थाना क्षेत्र के पालकुदरी निवासी ताजुद्दीन अंसारी (28 वर्ष) है. उसने अपनी 60 वर्षीय मां नूरजहां बीबी की हत्या तालाब के निकट पत्थर पर सिर पटककर […]

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बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को मां के हत्यारे को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मुजरिम चंदनकियारी थाना क्षेत्र के पालकुदरी निवासी ताजुद्दीन अंसारी (28 वर्ष) है. उसने अपनी 60 वर्षीय मां नूरजहां बीबी की हत्या तालाब के निकट पत्थर पर सिर पटककर कर दी थी.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 85/16 व चंदनिकयारी थाना कांड संख्या 171/15 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किया. घटना की प्राथमिकी मृतका के पति नसीरुद्दीन अंसारी ने स्थानीय थाना में दर्ज करायी थी. मृतका नूरजहां बीबी नसीरुद्दीन अंसारी की पहली पत्नी थी.
कैसे हुई थी घटना : नूरजहां बीबी अपने पति नसीरुद्दीन अंसारी के साथ दूसरी जगह रहती थी. नसीरुद्दीन ने दो शादी की थी. नूरजहां बीबी का सहोदर पुत्र ताजुद्दीन अंसारी था. घटना के एक दिन पूर्व नूरजहां बीबी अपने पुत्र ताजुद्दीन से मिलने चंदनिकयारी आयी थी. आठ अक्तूबर 2015 को नूरजहां बीबी गांव के तालाब में स्नान करने गयी थी.
इसी दौरान उसका पुत्र ताजुद्दीन अंसारी भी वहां आया. किसी बात को लेकर विवाद होने के बाद उसने अपनी मां का सिर पत्थर पर पटक दिया. इससे उसकी मौत मौके पर ही हो गयी. ताजुद्दीन अंसारी ने न्यायालय में बताया था कि उसकी मां मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी.
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