Delhi Liquor Policy Case: संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने इतने दिन बढ़ाई हिरासत

liquor policy Scam | ANI, X
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ी दिया है.
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया है. दिल्ली शराब नीति से जुड़े तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हिरासत को 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. गौरतलब है कि इससे पहले 2 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत को पांच दिन के लिए बढ़ा दिया था. आज यानी गुरुवार (7 मार्च) को फिर सुनवाई हुई.
ईडी ने गुमराह और गलत धारणा वाला दायर किया आवेदन- संजय सिंह के अधिवक्ता
कोर्ट की सुनवाई के बाद आप सांसद संजय सिंह के वकील डॉ फारुख खान ने कहा कि ईडी ने गुमराह और गलत धारणा वाला आवेदन दायर किया है. इस कारण ईडी ने उस आवेदन को दायर करके अदालत से प्रार्थना की है कि सभी आरोपी व्यक्तियों को उचित निर्देश दिए जाएं. उन्होंने कहा कि मामले का तथ्य यह है कि यह ईडी ही है जिसने इस कार्यवाही में रुकावट पैदा की है. मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मुकदमा आरोप तय होने के बाद ही शुरू होगा. अब इस आवेदन में यह मौखिक रूप से बताया गया था बचाव पक्ष के वकीलों ने भी अदालत से कहा कि अभियुक्त के पास आपराधिक न्याय प्रणाली में कुछ अधिकार हैं. इस तात्कालिक मामले में अभियुक्त के पास जो भी दस्तावेज होना चाहिए या किसी अन्य मुकदमे में सामान्य प्रक्रिया में दिया जाना चाहिए था, वह बहुत अजीब है और यह अजीब है कि प्रत्येक आरोपी को इसे पाने के लिए एक निश्चित आवेदन दायर करना होगा. उन्होंने कहा कि मामले पर बहस और आदेश के लिए 19 मार्च को अगली तारीख पर सुनवाई होगी.
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजे आठ समन
बता दें, दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने करने लिए उन्हें लगातार समन भेज रही है. ईडी ने अब तक आठ समन भेज चुकी है. हालांकि हर बार सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को गौर कानूनी और राजनीतिक भावना से प्रेरित करार दिया है. वो एक बार भी ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं. वहीं बीते दिन यानी बुधवार को ईडी ने धन शोधन जांच में समन का पालन नहीं करने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए एक अदालत में नयी शिकायत दर्ज कराई है.
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By Pritish Sahay
12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.
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