बिहार में आज से सार्वजनिक वाहनों में वीएलटीडी और इमरजेंसी बटन हुआ अनिवार्य, महिलाएं होंगी ज्यादा सुरक्षित

Updated at : 01 Sep 2022 12:45 PM (IST)
विज्ञापन
Bus Service in Banka

एक सितंबर से निजी वाहनों को छोड़ को परमिट वाले सभी यात्री व अन्य कॉमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) व इमरजेंसी बटन को लगाना अनिवार्य कर दिया है. इस मशीन को लगाने के लिए जिले के पताही रोड स्थित एक एजेंसी को अधिकृत किया गया, जिसका शुभारंभ आज हुआ है.

विज्ञापन

मुजफ्फरपुर. एक सितंबर से निजी वाहनों को छोड़ को परमिट वाले सभी यात्री व अन्य कॉमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) व इमरजेंसी बटन को लगाना अनिवार्य कर दिया है. इस मशीन को लगाने के लिए जिले के पताही रोड स्थित एक एजेंसी को अधिकृत किया गया, जिसका शुभारंभ आज हुआ है. इसकी निगरानी के लिए परिवहन विभाग की ओर से कमांड व कंट्रोल सेंटर बना है.

पैनिक बटन दबने के बाद कमांड सेंटर को अलर्ट होगा

पैनिक बटन दबने के बाद कमांड व कंट्रोल सेंटर को अलर्ट होगा. जो सीधे गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत एनइआरएस व इआरएसएस को जायेगा. इसके अलावा वाहन लोकेशन की जानकारी जिला पुलिस मुख्यालय को दी जायेगी. डीटीओ सुशील कुमार व एमवीआइ रंजीत कुमार ने बताया कि सुरक्षा के तौर पर एक सितंबर से अनिवार्य किया जायेगा.

बिना इसके नहीं होगा कोई काम

परमिट संबंधित वाहनों का कोई काम एक सितंबर से बिना इस डिवाइस के लगे बगैर नहीं होगा. इसको लेकर सभी डीटीओ को परिवहन सचिव की ओर से निर्देश दिया गया है कि वह रजिस्ट्रेशन, परमिट, रिनुवल, फिटनेस आदि काम बिना इस डिवाइस के लगे नहीं करेंगे.

लगाने वाली एजेंसी का दायित्व

पुराने वाहनों में इस डिवाइजस को लगाने वाली एजेंसी को वाहन में इसे लगाने के साथ विशिष्ट पहचान नंबर व अन्य वाहन की विवरण परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे. आठ साल से अधिक पुराने वाहनों में न्यूनतम एक साल की वैद्यता वाला और 8 साल से कम पुराने वाहनों में न्यूनतम दो साल की वैद्यता वाला डिवाइस लगाना है. साथ ही एजेंसी राज्य अनुश्रवण केंद्र के साइट पर पूरी जानकारी दर्ज करेंगे.

इन सभी तरह की गाड़ियों में डिवाइस अनिवार्य

राज्य ट्रांसपोर्ट व अधिन चलने वाली बसें, निजी बस शहर के अंदर व बाहर जाने वाली कार, बस-टैक्सी कॉरपोरेट ऑफिस, सभी प्रकार की टैक्सी, खुद चलाने वाले भाड़े वाली गाड़ी, स्कूल-कॉलेज की गाड़ी, सभी प्रकार के इंस्टीच्यूट के वाहन, नेशनल परमिट कॉमर्शियल व्हीकल, कार्गो आदि में लगाना अनिवार्य.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन