हत्या के जुर्म में दो को आजीवन कारावास

Updated at : 05 Aug 2016 4:40 AM (IST)
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हत्या के जुर्म में दो को आजीवन कारावास

फैसला . पटवन कर रहे पुत्र को बचाने गये पिता की लाठी-डंडे से पीट कर कर दी थी हत्या हाजीपुर : आलू के खेत में पानी पटा रहे बेटा के साथ मारपीट होने पर बचाने गये पिता को लाठी-डंडे से पीट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने दो को आजीवन सश्रम […]

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फैसला . पटवन कर रहे पुत्र को बचाने गये पिता की लाठी-डंडे से पीट कर कर दी थी हत्या

हाजीपुर : आलू के खेत में पानी पटा रहे बेटा के साथ मारपीट होने पर बचाने गये पिता को लाठी-डंडे से पीट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने दो को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. राघोपुर थाना कांड संख्या-94/02 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-362/09 के अंतर्गत करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय बेनी माधव पांडेय ने अभियुक्त मुरारी राय को भादवि की धारा-302/149, 147 एवं 323/149 और राम ईश्वर राय को 302/149, 323/149 एवं 148 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी. .
क्या थी घटना : राघोपुर के देवचंद गांव में 19 नवंबर, 2002 की शाम चार बजे चनारिक राय के पुत्र विनोद राय सरयुग राय के खेत की बगल में स्थित अपने आलू के खेत में पानी पटा रहे थे. कुछ दूरी पर स्थित सरयुग राय के खेत के पास विनोद का भाई चंदन राय और गांव के श्री राय का भाई मुल्लई राय, जो अंधा है, को कुछ कहा. इसी पर मुल्लाई राय गाली-गलौज करने लगा. इसी बीच गांव के जोगा राय, श्री राय, राम ईश्वर राय एवं मुरारी राय आये और विनोद के साथ मारपीट करने लगे और जब उसके पिता चनारिक राय बचाने आये, तो उनलोगों ने लाठी से चनारिक राय के सिर पर मार दिया जिससे वे वहीं गिर गये और बाद में उनकी मृत्यु हो गयी.
पुत्र ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी
मृतक चनारिक राय के पुत्र विनोद राय के बयान पर राघोपुर पुलिस ने भादवि की धारा-147, 148, 149, 302, 307, 323 के अंतर्गत कांड संख्या-94/02 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ की थी. इस मामले में मुरारी राय, श्री राय, जोगा राय एवं राम ईश्वर राय को आरोपित किया गया था.
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