चार को एक साल का कारावास

Updated at : 05 Aug 2016 4:39 AM (IST)
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चार को एक साल का कारावास

हाजीपुर : 15 साल पूर्व भूमि विवाद में मारपीट कर घायल कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपितों को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं, शेष सात अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिये गये. गोरौल थाना कांड संख्या-71/2000 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-08/02 के अंतर्गत करने के […]

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हाजीपुर : 15 साल पूर्व भूमि विवाद में मारपीट कर घायल कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपितों

को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं, शेष सात अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिये गये. गोरौल थाना कांड संख्या-71/2000 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-08/02 के अंतर्गत करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके जैन ने यह सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने न्यायालय में साक्ष्य कराये और सजा की बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने की अपील की. सफाई पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामनाथ शर्मा ने पैरवी की.
क्या थी घटना : गोरौल थाना क्षेत्र के रसुलपुर कोरिगांव निवासी राम शोभित सिंह ने 23 जून, 2000 को पुलिस को दिये एक बयान में आरोप लगाया था कि वे अपने घर पर थे कि उनके गांव के हरिश्चंद्र सिंह, हरिंद्र सिंह, राम किशुन सिंह, राजा सिंह, बृजनंदन सिंह, महेंद्र सिंह, शिवनाथ सिंह, किशनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, अकल सिंह, कपल सिंह, सरयुग सिंह ने पूर्व के भूमि विवाद को लेकर बम, पिस्टल, रिवाॅल्वर आदि से हमला कर दिया और मारपीट कर जख्मी कर दिया. वहीं, जब पत्नी उर्मिला देवी बचाने आयी, तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया था.
भूमि संबंधी मामले में सुनाया गया फैसला
सात अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में किया गया रिहा
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