गैंगरेप के जुर्म में 20 साल सश्रम कारावास
Updated at : 24 Jun 2016 4:59 AM (IST)
विज्ञापन

चिकित्सक सहित नौ साक्ष्य कराये गये हाजीपुर : भगत से दिखाने के बहाने ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपितों में से एक को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनायी. बलिगांव थाना क्षेत्र के हवीवपुर गांव में 6 सितंबर 14 को घटित मामले के विरुद्ध अंकित […]
विज्ञापन
चिकित्सक सहित नौ साक्ष्य कराये गये
हाजीपुर : भगत से दिखाने के बहाने ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपितों में से एक को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनायी. बलिगांव थाना क्षेत्र के हवीवपुर गांव में 6 सितंबर 14 को घटित मामले के विरुद्ध अंकित बलिगांव थाना कांड संख्या-85/14 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-215/15 के अंतर्गत करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम वेणी माधव पांडेय ने यह सजा सुनायी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक वीणा कुमारी सिन्हा ने पैरवी की और चिकित्सक सहित नौ साक्ष्य कराये. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की.
क्या थी घटना : पातेपुर थाना क्षेत्र के लहलादपुर गांव निवासी उक्त पीड़िता के पति बाहर रहते थे और वह अपने घर पर अकेली रह कर अपनी बूढ़ी और बीमार सास की देखभाल करती थी. 6 सितंबर, 2014 की संध्या गांव के ही मकसूदन पासवान उसके घर पर आये और कहा कि काली स्थान पर भगत बैठता है. हवीवपुर चलो भगत से दिखा देंगे, तो ठीक हो जायेगा. उसने जाने से मना किया, तो सास ने कहा कि वह अपना आदमी है. साथ में जा सकती हो.
तब सास के दबाव में उसके साथ चली गयी. हवीवपुर नदी के पार पहुंची कि मकसुदन पासवान उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसी समय हरिचंद्र चौधरी और राजबल्लभ राम ने दुष्कर्म किया.
दुष्कर्म के बाद वह बेहोश हो गयी और घर जाकर पति को फोन से सूचना दी तब बाहर से उसके पति 15 सितंबर को घर आये और 16 सितंबर को थाने पर जा कर प्राथमिकी दर्ज करायी.
क्या है निर्णय : मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्षियों के बयान के बाद न्यायालय ने राजबल्लभ राम को भादवि की धारा-376 डी के अंतर्गत अपराध का दोषी पाया और 20 साल सश्रम कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. वहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




