बिहार में सेवा से बर्खास्त हुए तीन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, 2014 से ही थे निलंबित

Updated at : 23 Dec 2020 9:52 AM (IST)
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बिहार में सेवा से बर्खास्त हुए तीन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, 2014 से ही थे निलंबित

तीनों न्यायिक पदाधिकारियों को समस्त सेवांत बकाये एवं अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.

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पटना. हाइकोर्ट के आदेश के बाद तीन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

इनमें समस्तीपुर परिवार न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरि निवास गुप्ता, अररिया के तत्कालीन तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र नाथ सिंह और अररिया के तत्कालीन अवर न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोमल राम शामिल हैं.

तीनों न्यायिक पदाधिकारियों को समस्त सेवांत बकाये एवं अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.

इसके अनुसार, ये तीनों न्यायिक पदाधिकारी फरवरी, 2014 से ही निलंबित हैं, परंतु इन्होंने अपनी बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाइकोर्ट के फुल कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए तीनों के बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखा.

Posted by Ashish Jha

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