तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत, विधायकी को चुनौती देने वाली याचिका वापस, जानें पूरा मामला

बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत मिली है. बताया जा रहा है कि मामला 2020 का है. ये केस विजय कुमार यादव के द्वारा दायर किया गया था. उन्होंने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती थी.
बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत मिली है. बताया जा रहा है कि मामला 2020 का है. ये केस विजय कुमार यादव के द्वारा दायर किया गया था. उन्होंने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती थी. अब इसे वापस ले लिया है. मामले में न्यायाधीश सुनील कुमार पंवार एकलपीठ ने सुनवाई की. तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि विजय कुमार यादव ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 के तहत तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी.
अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि विजय कुमार के द्वारा तेज प्रताप यादव के द्वारा हराये गए जदयू प्रत्याशी राज कुमार राय को रिटर्न्ड कैंडिडेट (विजयी घोषित उम्मीदवार) घोषित करने को लेकर दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता का आरोप था कि तेज प्रताप यादव ने जान बूझकर नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति को लेकर जानकारी को छुपाया था. याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे करप्ट प्रैक्टिस बताया था. याचिका वापस लेने से तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत मिली है.
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बिहार सरकार के मंत्री शमीम अहमद को पटना हाईकोर्ट से खास राहत नहीं मिली है. बताया जा रहा है कि श्याम बिहारी प्रसाद की चुनाव याचिका पर सुनवाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. इस चुनाव याचिका में भी मंत्री शमीम अहमद की विधायकी रद्द करने की मांग की गयी है. याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता एस डी संजय ने बताया कि चुनाव में नामांकन के वक्त उनपर दो आपराधिक मुकदमें लंबित थे. इसकी जानकारी उन्होंने राजद को दी है. मामले में अगली सुनवाई 18 मई को की जाएगी.
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