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बिहार में जातीय गणना और मनीष कश्यप मामले पर आज आएगा बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

Updated at : 28 Apr 2023 7:35 AM (IST)
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बिहार में जातीय गणना और मनीष कश्यप मामले पर आज आएगा बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को बिहार से जुड़े दो अहम मुद्दों पर सुनवाई होगी. बिहार में जातीय गणना को रोकने की याचिका पर आज सुनवाई होगी. जबकि यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले पर भी आज सुनवाई होनी है.

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सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court News) में शुक्रवार को बिहार से जुड़े दो अहम मामले पर सुनवाई होगी. यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap)से जुड़े मामले की सुनवाई भी आज होनी है जबकि बिहार में जातीय जनगणना (Caste Census Bihar) के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 28 अप्रैल की ही तिथि तय की थी. दोनों याचिकाओं पर आज सबकी निगाहें टिकी रहेंगी. क्या मनीष कश्यप को तमिलनाडु वीडियो प्रकरण में राहत मिलेगी और क्या बिहार में चल रहे जाति गणना पर रोक लगा दी जाएगी. आज इन दो मामलों में बड़ी सुनवाई होगी.

बिहार में जाति आधारित गणना के खिलाफ याचिका

बिहार में जाति आधारित गणना का काम तेजी से चल रहा है. जनगणना के दूसरे फेज का काम शुरू हो गया है. इस बीच बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी और दावा किया गया कि जातिय जनगणना केंद्र सरकार का काम है और इसलिए बिहार की ये गणना अवैध है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया. आज शुक्रवार को इसपर सुनवाई होनी है. बता दें कि 15 मई को जातिय जनगणना के सेकेंड फेज का काम संपन्न हो जाएगा. 21 अप्रैल को याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल का दिन सुनवाई के लिए तय किया था.

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मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को ही बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़े मामले की सुनवाई होगी. मनीष कश्यप के वकील ने अपने मुवक्किल को राहत देने की अपील की है. मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए लगाया है जिसपर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब किया है. एनएसए लगाने का आधार सरकार से पूछा गया है. वहीं मनीष कश्यप ने अलग-अलग राज्यों अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को क्लब करके एक ही जगह उनकी सुनवाई की याचिका दायर की है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी.

Published By: Thakur Shaktilochan

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