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आचार संहिता चुनाव की पारदर्शिता का मूल आधार

Updated at : 24 Oct 2025 6:06 PM (IST)
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आचार संहिता चुनाव की पारदर्शिता का मूल आधार

विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय अभ्यर्थियों की बैठक हुई

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इलेक्शन एजेंट की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देशों की दी गई जानकारी त्रिवेणीगंज विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय अभ्यर्थियों की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता एसडीएम अभिषेक कुमार ने की. बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई. एसडीएम ने सभी अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी और इसके पूर्ण पालन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि आचार संहिता चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने का मूल आधार है. उन्होंने इलेक्शन एजेंट की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देशों पर भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार अपने इलेक्शन एजेंट की नियुक्ति कर निर्धारित प्रारूप में कर आयोग को सूचित करें. इलेक्शन एजेंट उम्मीदवार का अधिकृत प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में पारदर्शिता अनिवार्य है. एसडीएम ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को अद्यतन मतदाता सूची की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं हो. बैठक में एकल खिड़की कोषांग की भी जानकारी दी गई. एसडीएम ने बताया कि इसके माध्यम से अभ्यर्थी अनुमोदन, शिकायतें और आवेदन एक ही स्थान से निपटा सकते हैं. मौके पर प्रेक्षक देवी प्रसाद कर्णम, सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ अभिनव भारती, एसडीएओ मुकेश कुमार आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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By RAJEEV KUMAR JHA

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