सुपौल के वीरपुर में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम पर प्रशासन सख्त: 15 सितंबर तक कराएं सत्यापन; वरना होगी सीधी कार्रवाई

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फोटो - जानकारी देते एसडीएम विनय कुमार | Prabhat Khabar Network

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वीरपुर में सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों, क्लीनिकों और नर्सिंग होम का सत्यापन कराया जा रहा है. संचालकों को 15 सितंबर 2026 तक सिविल सर्जन से अपने संस्थान का सत्यापन कराना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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वीरपुर (सुपौल). वीरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में संचालित निजी अस्पताल, क्लीनिक और नर्सिंग होम को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. अनुमंडल कार्यालय की ओर से जारी पत्र के माध्यम से सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों के संचालकों को 15 सितंबर 2026 तक सिविल सर्जन, सुपौल से अपने संस्थान का सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन नहीं कराने वाले संस्थानों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों का कराया जा रहा सत्यापन

अनुमंडल कार्यालय द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार के निर्देश पर नगर पंचायत क्षेत्र में संचालित सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों, क्लीनिक और नर्सिंग होम का सत्यापन कराया जा रहा है. इसके तहत संबंधित संस्थानों के संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कराते हुए अपने संस्थान का सत्यापन कराने को कहा गया है.

15 सितंबर तक सत्यापन कराने का निर्देश

प्रशासन ने सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों के संचालकों को 15 सितंबर 2026 तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए संचालकों को सिविल सर्जन, सुपौल से अपने संस्थान का सत्यापन कराने को कहा गया है.

बिना सत्यापन संचालन मिला तो होगी कार्रवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई निजी अस्पताल, क्लीनिक या नर्सिंग होम बिना सत्यापन के संचालित पाया गया तो संबंधित संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन के इस निर्देश के बाद निजी स्वास्थ्य संस्थानों के संचालकों में हलचल बढ़ गयी है.

एसडीएम बोले, समय सीमा में करा लें सत्यापन

मामले को लेकर एसडीएम विनय कुमार ने बताया कि 15 सितंबर तक वीरपुर क्षेत्र के सभी निजी अस्पताल, क्लीनिक और नर्सिंग होम के संचालक अपने-अपने संस्थान का सत्यापन करा लें. उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रशासन की नजर

प्रशासन की ओर से शुरू किए गए सत्यापन अभियान के बाद अब नगर पंचायत क्षेत्र में संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति और उनकी वैधता को लेकर जांच तेज होने की उम्मीद है. सत्यापन प्रक्रिया के जरिए प्रशासन निजी स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन से जुड़े नियमों के अनुपालन की स्थिति की भी जांच करेगा.

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