अब बिना नंबर प्लेट नहीं बिकेंगे ई-रिक्शा, नियम तोड़ने वाली एजेंसियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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बैठक करते एसडीएम व एसडीपीओ. | Prabhat Khabar Network

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E-Rickshaw Registration : सुपौल अनुमंडल कार्यालय में ई-रिक्शा डीलरों के साथ हुई बैठक में परिवहन विभाग के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए. बिना नंबर प्लेट के ई-रिक्शा बेचने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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E-Rickshaw Registration : सुपौल अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम मनोहर साह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ई-रिक्शा डीलरों को परिवहन विभाग के नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से समझौता नहीं होगा और बिना नंबर प्लेट वाहन बेचने वाली एजेंसियों पर अब कार्रवाई होगी.

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एसडीएम कार्यालय में डीलरों के साथ हुई अहम बैठक

सुपौल अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय कक्ष में ई-रिक्शा डीलरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी मनोहर साह ने की. इस दौरान सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन भी मौजूद रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य परिवहन विभाग के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना और बिना नंबर प्लेट चल रहे ई-रिक्शों पर रोक लगाना था.

बिना नंबर प्लेट वाहनों पर प्रशासन ने जताई सख्त नाराजगी

बैठक में परिवहन विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एजेंसियों से बिना नंबर प्लेट के ई-रिक्शा सड़क पर उतारे जाने के मामलों पर गंभीर चर्चा हुई. एसडीएम ने डीलरों से पूछा कि विभागीय आदेश लागू होने के बावजूद बिना नंबर प्लेट के वाहन कैसे बेचे और सड़क पर उतारे जा रहे हैं. इस पर सभी एजेंसी संचालकों ने अपना-अपना पक्ष अधिकारियों के समक्ष रखा.

डीलरों को अंतिम चेतावनी, अब होगी कानूनी कार्रवाई

एसडीएम मनोहर साह एवं एसडीपीओ राजीव रंजन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अब किसी भी एजेंसी से बिना नंबर प्लेट के ई-रिक्शा निकलने की शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

परिवहन विभाग के नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

बैठक में सभी ई-रिक्शा डीलरों को परिवहन विभाग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक वाहन का विधिवत पंजीकरण तथा नंबर प्लेट के साथ ही संचालन अनिवार्य है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.


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