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15 वर्षीया नाबालिग से दुष्कर्म, दो गिरफ्तार

सुपौल :बिहारके सुपौल में जदिया थाना क्षेत्र में शनिवार की रात हैवानों ने एक 15 वर्षीया नाबालिग लड़की को अपनी हैवानियत का शिकार बनाकर मानवता को शर्मसार किया. इस मामले को लेकर पीड़िता के आवेदन पर जदिया थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत कांड संख्या-89/19 दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपित युवक को गिरफ्तार कर […]

सुपौल :बिहारके सुपौल में जदिया थाना क्षेत्र में शनिवार की रात हैवानों ने एक 15 वर्षीया नाबालिग लड़की को अपनी हैवानियत का शिकार बनाकर मानवता को शर्मसार किया. इस मामले को लेकर पीड़िता के आवेदन पर जदिया थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत कांड संख्या-89/19 दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपित युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में सुपौल जेल भेज दिया.

पीड़िताके मेडिकल तथा बयान दर्ज कराने हेतु सुपौल ले जाया गया है. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया है कि वह अपने नाना के घर में अकेली सोयी हुई थी. रात के करीब ग्यारह बजे त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के निवासी अमित कुमार उर्फ सुमित कुमार उनके घर आया तथा घर के किबाड़ को खटखटा कर उसे जगाया. जब वह घर से निकल कर बरामदे पर अमित उर्फ सुमित से बात कर रही थी. उसी क्रम में सुखसेन कुमार उसके घर के बरामदे पर जहां वह बात कर रही थी, पहुंचकर बोलने लगा कि मुझसे भी बात करो तुझे मोबाइल दूंगा. जबरदस्ती उसे अपने साथ चलने को कहा. जब उसके साथ जाने से मना कर दिया. तब सुखसेन कुमार ने मेरे इच्छा के विरुद्ध अपने हाथ से उनके मुंह को बंद कर खींचते हुए पश्चिम दिशा की और एक बांसबाड़ी में ले गया. जहां मुंह में कपड़ा ठूसकर हवस का शिकार बनाया.

वहीं अमित उर्फ सुमित कुमार भी पीछे-पीछे कुछ दूर तक आया. वह रास्ते में रुक गया. करीब एक घंटा तक उसे डरा धमका कर बांसबाड़ी में रखा. किसी तरह वह जान बचा कर घर भागी. जब घर पहुंची तो पता चला कि उसके मामा घर का दरवाजा खुला देख परिजन के साथ खोजबीन करने लगे. इसी दौरान घर से पश्चिम संदिग्ध अवस्था में परिजनों ने अमित उर्फ सुमित को पकड़ लिया. जब अपने परिजनों को आप बीती सुनाई तो परिजनों ने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर सुखसेन की खोजबीन करने लगा. खोजबीन के क्रम में सुखसेन भी पकड़ा गया.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी सुखसेन खेत खलिहान आदि जगहों पर उसका पीछा करता तथा डराता-धमकाता रहता था. जिसके डर से वह अपना मुंह बंद रखती थी. इस बाबत थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर धारा- 341, 323, 354(ए), 354(डी), 366(ए), 376, 120(बी), 506, 34 आइपीसी तथा 4/12 पॉस्को एक्ट के तहत कांड संख्या 89/19 दर्ज कर आरोपित दोनों युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में सुपौल जेल भेज दिया है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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