सीवान के हुसैनगंज में महावीरी जुलूस में नियमों की अनदेखी, 40 नामजद समेत 100 अज्ञात पर केस
हरीहांस में प्रशासन के समक्ष हि नर्तकियों ने लगाए जमकर ठुमके,
हुसैनगंज थाना क्षेत्र में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ. डीजे बजाने और आपत्तिजनक डांस कराने के आरोप में 40 नामजद और करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्रशासन ने इस मामले की वीडियोग्राफी भी कराई है.
Mahaviri Procession: हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हरिहांस गांव में मंगलवार की रात और बुधवार की दोपहर आयोजित महावीरी झंडा जुलूस के दौरान प्रशासनिक आदेश और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, प्रतिबंध के बावजूद डीजे बजाने, आर्केस्ट्रा में आपत्तिजनक डांस कराने और बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में 40 नामजद लोगों समेत करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
मामले में हुसैनगंज थाने के एसआई एवं जांच अधिकारी ब्रजेश कुमार पांडेय की ओर से थाने में आवेदन दिया गया था. पुलिस का कहना है कि अलग-अलग अखाड़ों के अध्यक्षों, सदस्यों और साउंड संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है.
25 अगस्त की बैठक में दी गयी थी नियमों की जानकारी
हुसैनगंज प्रशासन के अनुसार, 25 अगस्त को थाना परिसर में महावीरी अखाड़ा को लेकर लाइसेंसधारियों, समिति सदस्यों और डीजे संचालकों की बैठक हुई थी. इसमें लाइसेंस की शर्तों की जानकारी देते हुए जुलूस में डीजे बजाने और आपत्तिजनक डांस नहीं कराने का निर्देश दिया गया था.
इसके बाद 10 सितंबर को थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद, बीडीओ राहुल कुमार और सीओ सरफराज अहमद ने हरिहांस गांव पहुंचकर संबंधित लाइसेंसधारियों और समिति सदस्यों को प्रशासनिक आदेश की जानकारी दी थी.
अलग-अलग अखाड़ों के पदाधिकारी और सदस्य नामजद
पुलिस के आवेदन के अनुसार अखाड़ा संख्या-1 के अध्यक्ष सुजीत कुमार शर्मा, सदस्य मंगेश कुमार यादव समेत पांच लोगों को नामजद किया गया है. अखाड़ा संख्या-4 के अध्यक्ष तुफानी खरवार और सदस्य मकेशर साह समेत पांच लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
इसी तरह अखाड़ा संख्या-1 के अध्यक्ष जलेश्वर पांडेय और सदस्य अजय पांडेय समेत छह लोगों को नामजद किया गया है. अखाड़ा संख्या-3 के अध्यक्ष राजेश कुमार सोनी और सदस्य संजय साह समेत दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
बिना लाइसेंस जुलूस निकालने का भी आरोप
पुलिस के अनुसार हरिहांस उत्तर टोला के लोगों पर बिना लाइसेंस अखाड़ा जुलूस निकालने का आरोप है. इस मामले में किशन यादव, उपेंद्र यादव समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वहीं, रगर टोला के 11 लोगों को भी प्राथमिकी में नामजद किया गया है.
पांच साउंड संचालकों पर भी केस
प्रशासन की ओर से डीजे नहीं बजाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद अलग-अलग अखाड़ों में साउंड सिस्टम के इस्तेमाल का आरोप है. पुलिस के अनुसार कुशवाहा साउंड, राजू साउंड, नितेश साउंड, विशाल साउंड और नीरज साउंड के संचालकों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
प्रशासन का आरोप है कि सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए जुलूस में शाम करीब आठ बजे तक डीजे बजाया गया और आर्केस्ट्रा में आपत्तिजनक डांस कराया गया. पूरे घटनाक्रम की प्रशासन की ओर से वीडियोग्राफी भी करायी गयी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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