Siwan News : हाइकोर्ट ने सीवान के कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाया पांच हजार का जुर्माना
सीवान नगर परिषद के तीन कर्मियों के स्थायीकरण की मांग पर विधिसंगत कार्रवाई करने के पटना हाइकोर्ट के आदेश का समय से अनुपालन नहीं करने पर नगर परिषद सीवान पर अर्थदंड लगाया गया है. पटना हाइकोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए छह सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है.
सीवान. तीन कर्मियों के स्थायीकरण की मांग पर विधिसंगत कार्रवाई करने के पटना हाईकोर्ट के दिये गये निर्देश का समय से अनुपालन नहीं करने पर नगर परिषद सीवान पर अर्थदंड लगाया गया है. पटना हाइकोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए छह सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि नगर परिषद में अस्थायी कर्मी के रूप से अमरजीत कुमार, संतोष कुमार चौधरी व विजय कुमार पासवान तैनात हैं. तीनों कर्मियों ने स्थायीकरण न करने पर नगर परिषद के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील की थी. कोर्ट ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए सात फरवरी, 2022 को अपने आदेश में नगर परिषद से आवेदन पर विचार करते हुए विधिसंगत कार्रवाई का निर्देश दिया था. इसके लिए कोर्ट द्वारा चार माह की समय सीमा तय की गयी थी. इस निर्देश का नगर परिषद ने समय से अनुपालन नहीं किया. पिछले सितंबर माह में 27 तारीख को सशक्त स्थायी समिति ने बैठक कर कर्मियों के आवेदन पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया कि यह मांग विधिसंगत नहीं है. ऐसे में आवेदन खारिज किया जाता है. यह मामला पुन: हाइकोर्ट के संज्ञान में आने पर न्यायालय ने माना कि कार्रवाई करने में विलंब किया गया है. ऐसे में न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री के कोर्ट ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए छह सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है.
आपके शहर में
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए