हत्याकांड के चार आरोपितों को 10 से पांच वर्ष का कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Aug 2024 9:24 PM
सीवान.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने हत्याकांड के नामजद चार अभियुक्तो को 10 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी है.
संवाददाता, सीवान.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने हत्याकांड के नामजद चार अभियुक्तो को 10 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी है. अदालत ने नामजद अभियुक्त शर्मा महतो, अमर महतो, सावित्री देवी एवं धर्मेंद्र महतो को कांड का दोषी पाया था. सुनवाई के बाद अदालत शुक्रवार को शर्मा महतो व अमर महतो को 10-10 वर्ष कठोर कारावास तथा सावित्री देवी एवं धर्मेंद्र महतो को पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा दी है. अदालत ने चारों अभियुक्तों पर प्रत्येक 40000 रुपये के हिसाब से जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अभ्युिक्तों को अलग से छह छह माह की सजा काटनी होगी. बताया जाता है कि रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के गभीरार गांव निवासी मंगल राम का पुत्र मार्च 2017 में गंभीर रूप से घायल हो गया था. मंगल राम ने अपने पुत्र की हत्या के नीयत से मारे जाने को लेकर थाने में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इलाज के क्रम में उसके पुत्र का निधन हो गया था. अदालत ने सुनवाई के पश्चात इसे गैर इरादतन हत्या का मामला मानते हुए अभियुक्तों को उपरोक्त सजा दी है. मामले में विशेष लोक अभियोजक भागवत राम ने बहस किया.
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