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हत्या के मामले आरोपितों को चार साल की सजा

Updated at : 23 Aug 2024 9:56 PM (IST)
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हत्या के मामले आरोपितों को चार साल की सजा

एडीजे तीन संजय कुमार सिन्हा की कोर्ट ने हत्या मामले के आरोपितों को दोषी पाते हुए चार साल की सजा सुनाई है. घटना 4 नवंबर 2020 की है.

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सीवान. एडीजे तीन संजय कुमार सिन्हा की कोर्ट ने हत्या मामले के आरोपितों को दोषी पाते हुए चार साल की सजा सुनाई है. घटना 4 नवंबर 2020 की है. घटना के संबंध में जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बिठुना के सूचक अंशु कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करा कर गांव के ही अरविंद सिंह एवं सूरज माझी को आरोपित किया था. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि आरोपितों ने गंभीर रूप से जख्मी कर अमृत सिंह व गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों आरोपितों को दोषी पाते हुए चार -चार साल की सजा सुनाई है. तथा प्रत्येक आरोपित पर पचास हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है अभियोजन से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने बहस में हिस्सा लिया.

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