सीवान में रईस खान को झटका, हथियार बरामदगी के दोनों मामलों में जमानत खारिज
रईस खान | Prabhat Khabar Network
सीवान कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दो मामलों में रईस खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन ने रईस खान के खिलाफ दर्ज 52 आपराधिक मामलों का हवाला दिया है।
Siwan News : प्रधान अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय शशिकांत राय की अदालत ने आर्म्स बरामदगी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद रईस खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अपर लोक अभियोजक रंजन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने सिसवन थाना कांड संख्या 350/25 और 352/25 में रईस खान की जमानत याचिका को अस्वीकार किया है.
चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर हथियार छिपाने की सूचना
अभियोजन के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चुनाव में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में हथियार खान ब्रदर्स के सहयोगियों के घरों में छिपाकर रखे गये हैं. सूचना की पुष्टि के बाद सात अक्तूबर 2025 की मध्य रात्रि में एसटीएफ इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी.
पानी की टंकी से एके-47 समेत हथियार बरामद करने का दावा
पुलिस टीम ने गयासपुर लेवारी गांव निवासी इस्लाम अंसारी के घर छापेमारी की. पुलिस के अनुसार घर की छत पर रखी पानी की टंकी से एके-47 सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किये गये. इसके बाद इस्लाम अंसारी को गिरफ्तार किया गया.
शाह आलम के घर भी हुई छापेमारी
अभियोजन के अनुसार इस्लाम अंसारी के बयान और उससे मिली अन्य जानकारी के आधार पर पुलिस ने शाह आलम के घर भी छापेमारी की. वहां से शाह आलम की पत्नी शमीमा खातून को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, मैगजीन और बंदूक बरामद करने का दावा किया.
बचाव पक्ष ने रईस खान को बताया निर्दोष
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी ने दलील दी कि राजनीतिक और विद्वेषपूर्ण कारणों से रईस खान को मामले में आरोपी बनाया गया है. अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत देने की मांग की.
अभियोजन ने 52 आपराधिक मामलों का दिया हवाला
वहीं अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रंजन कुमार श्रीवास्तव ने रईस खान के खिलाफ दर्ज 52 आपराधिक मामलों का हवाला दिया. उन्होंने अदालत को बताया कि दोनों मामलों में करीब 10-10 गवाहों की गवाही हो चुकी है. ऐसे में जमानत मिलने पर मुकदमे की कार्यवाही प्रभावित होने की आशंका है.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने खारिज की जमानत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रधान अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय शशिकांत राय की अदालत ने रईस खान की दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी.
पांच लोगों को बनाया गया है प्राथमिक अभियुक्त
अभियोजन के अनुसार दोनों मामलों में सीमा, शमीमा खातून, अब्दुल इस्लाम अंसारी, रईस खान और अयूब खान को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है. मामले में पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है.
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