सीवान: सरकारी स्कूलों में फॉर्मल ड्रेस अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने डीईओ को जारी किया सख्त निर्देश

बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में अनुशासन और गरिमा बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. अब शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए फॉर्मल ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा. इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी.
सीवान: बिहार शिक्षा विभाग ने सीवान सहित राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शालीन व्यवहार, अनुशासन और गरिमामय शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर सख्त निर्देश जारी किए हैं. इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को पत्र भेजकर पूर्व में जारी आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है.
निर्देशों के पालन में लापरवाही पर विभाग सख्त
शिक्षा विभाग ने कहा है कि विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी मिल रही है कि कई सरकारी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में पहले जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है. इससे विभागीय आदेशों का उल्लंघन होने के साथ-साथ विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल और संस्थानों की गरिमा भी प्रभावित हो रही है.
शिक्षकों के लिए फॉर्मल ड्रेस पहनना अनिवार्य
विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी विद्यालय, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यालय अवधि के दौरान केवल गरिमापूर्ण फॉर्मल ड्रेस में ही उपस्थित हों. साथ ही विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की अमर्यादित गतिविधि या शैक्षणिक गरिमा के प्रतिकूल आचरण नहीं होने दिया जाए.
डीईओ को अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश
शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ से कहा है कि जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और इसकी अनुपालन रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं. विभाग का कहना है कि इन निर्देशों के प्रभावी पालन से सरकारी विद्यालयों में अनुशासित, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा.
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