सीवान. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह एवं सचिव सुनील कुमार सिंह के निर्देश पर नालसा के आदेशानुसार मंडल कारा में प्ली बारगेनिंग ऑफ कंपाउंडेबल सेक्शन पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में पैनल अधिवक्ता गणेश राम एवं पीएलवी संध्या कुमारी में भाग लिया. एडवोकेट गणेश ने कहा कि कंपाउंडेबल सेक्शन में अभियुक्त और अभियोजन के बीच समझौता करके विचारण के पूर्व ही केस को समाप्त करने की प्रक्रिया को प्ली बारगेनिंग की जाती है. कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल है. बहुत ही मुश्किल से मनुष्य का जीवन नसीब होता है और इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए. कहा कि ऐसे मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर संभव मदद करने का आश्वासन देता है. प्ली बारगेनिंग ऑफ कंपाउंडेबल सेक्शन में वैसे मुकदमे जो सात साल से नीचे की सजा वाला सेक्शन लगा रहता है और न्यायिक पदाधिकारी के सामने विचारण के पूर्व कैदी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय चाहे वह शारीरिक सजा हो या आर्थिक सजा उसको कम करते हुए कैदी को न्याय दिलाने में सहयोग करते हैं. शिविर में कैदियों के अलावा जेल अधीक्षक देवाशीष कुमार सिन्हा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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