ePaper

तीन आरोपितों को हुई उम्रकैद

Updated at : 25 Jul 2019 12:52 AM (IST)
विज्ञापन
तीन आरोपितों को हुई उम्रकैद

सीवान : एडीजे तीन राजकुमार की अदालत ने बुधवार को दुलालचंद राय हत्याकांड के मामले में दोषी पाते हुए तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक माह की सजा काटनी होगी. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर […]

विज्ञापन

सीवान : एडीजे तीन राजकुमार की अदालत ने बुधवार को दुलालचंद राय हत्याकांड के मामले में दोषी पाते हुए तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक माह की सजा काटनी होगी. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया है.

बताते चलें कि बसंतपुर थाना कांड संख्या 56/2017 में मृतक बसंतपुर थाने के राजापुर गांव निवासी दुलालचंद राय की पत्नी कांति देवी ने अपने बयान में कहा था कि 11 फरवरी, 2017 को हमारी पुत्री प्रतिमा एवं सीता कुमारी चिल्लाते हुए घर पहुंची थी. उन्होंने कहा था कि गांव के ही दीपलाल राय, शिवकुमार राय, किसान राय उर्फ कृष्णा राय तथा अनिल राय ने पिता दुलालचंद राय को चाकू मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है.
मैं पुत्री व गांव वालों के साथ घटनास्थल पर गयी, तो देखा कि मेरे पति मंगलदेव राय के गेहूं के खेत में छटपटा रहे हैं. पति की गर्दन में बायीं तरफ चाकू लगा था, जिससे काफी खून बह रहा था. गांव के लोग उन्हें उठा कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बसंतपुर ले गये, जहां इलाज कराया गया. इलाज के लिए सदर अस्पताल लाते समय उनकी मौत हो गयी.
मेरे पति की शौच करने को लेकर हुए विवाद में सभी आरोपितों ने मिल कर हत्या कर दी थी. इनमें शिवकुमार राय के मामले का विचारण दूसरे कोर्ट में हो रहा है. अभियोजन से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा, बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ठाकुर ज्वाला प्रसाद, निर्भय मिश्रा, कलीमुल्लाह ने अपना पक्ष रखा. दीपलाल राय घटना के समय से ही जेल में बंद था. अन्य दोषियों को भी कोर्ट ने जेल भेज दिया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन