झमन हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास
Author Prabhat khabar digital desk
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सीवान : एडीजे सात पन्ना लाल की अदालत में झमन प्रसाद हत्याकांड के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. तीनों को 21-21 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. दो को एक वर्ष की सजा व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना किया गया है. साथ ही इसमें […]
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सीवान : एडीजे सात पन्ना लाल की अदालत में झमन प्रसाद हत्याकांड के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. तीनों को 21-21 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. दो को एक वर्ष की सजा व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना किया गया है.
साथ ही इसमें गोरेयाकोठी-जीवी नगर थाना के बहादुरपुर निवासी आरोपित अच्छेलाल प्रसाद, राजेश प्रसाद, मुंशी भगत को भादवि की घारा 302/149, 323, 149 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा तथा आरोपित मोहनलाल प्रसाद, अशोक प्रसाद को भादवि की धारा 323/149 में दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा सुनायी गयी है. दोनों आरोपितों को जमानत पर छोड़ दिया है. दूसरी तरफ विचारण के दौरान संतलाल की मृत्यु हो गयी.
बताते चलें कि गोरेयाकोठी जीवी नगर थाना कांड संख्या 61/2004 में बहादुरपुर निवासी बाबू लाल प्रसाद ने कहा था कि दो सितंबर 2004 को आठ बजे रात में खाना खा कर अपने दालान में सोने के लिए आया, जहां पहले से मेरे भाई परमानंद प्रसाद, बलिराम प्रसाद, ब्रह्म देव प्रसाद दालान में बैठे थे. उसी समय मेरा लड़का झमन प्रसाद भी खाना खा कर बथान में सोने के लिए आ रहा था.
झमन जैसे ही बथान के दरवाजे पर पहुंचा कि पीछे से गांव के ही अच्छेलाल प्रसाद, राजेश प्रसाद, अशोक प्रसाद, मोहनलाल प्रसाद, संतलाल, मुंशी भगत अपने हाथ में लाठी लेकर झमन प्रसाद को घेर कर गाली देते हुए मारने लगे.
लाठी की चोट से झमन बेहोश हो गया. जिसका इलाज के लिये सदर अस्पताल में लाया जा रहा था कि रास्ते में मौत हो गयी. घटना का कारण आरोपितों से पूर्व से जमीन का विवाद था. कोर्ट में अभियोजन से एपीपी अच्छेलाल यादव, बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता सुभाष्कर पांडे, विनोद तिवारी ने अपना पक्ष रखा था.
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