सीवान : चार वर्षीया अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में 19 वर्षीय जियाउद्दीन को एडीजे वन विनोद शुक्ल की अदालत ने दोषी पाया था. लेकिन सजा के बिंदु पर एक मई को सुनवाई होनी थी.
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चार वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले में फैसला टला
सीवान : चार वर्षीया अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में 19 वर्षीय जियाउद्दीन को एडीजे वन विनोद शुक्ल की अदालत ने दोषी पाया था. लेकिन सजा के बिंदु पर एक मई को सुनवाई होनी थी. लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम नरेश ने कोर्ट में एक बिना सर्टिफिकेट का आवेदन […]
लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम नरेश ने कोर्ट में एक बिना सर्टिफिकेट का आवेदन दे कर किशोर होने का दावा किया है. जिसके कारण कोर्ट ने आवेदन पर आदेश के लिए सात मई को तिथि निर्धारित की है.
बताते चले कि बड़हरिया थाना के इजमाली निवासी मो राजा की पत्नी रुकशाना खातून ने बड़हरिया थाना में दर्ज कराएं गये कांड संख्या 274/18 में कही है कि 25 अगस्त 2018 को पड़ोस में मिलाद हो रहा था कि मेरी चार वर्षीय पुत्री यास्मीन वहीं खेल रही थी.
मेरा भतीजा मो. हुसैन ने बताया कि यास्मीन गायब है. गांव के लोगों ने बताया कि कलामुद्दीन मियां का पुत्र जियाउद्दीन को गोद में ले कर मक्के के खेत के तरफ ले जा रहा था. जिसे पुलिस ने थावे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया था.
उसी समय से आरोपी जेल में बंद है. अभियोजन से विशेष एपीपी नरेश कुमार सिंह, बचाव पक्ष से उषा सिन्हा ने गवाहों का जिरह किया था. दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बलात्कार, हत्या व हत्या कर शव गायब करने के आरोप में दोषी पाया था.
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