सीतामढ़ी : एनडीपीएस कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को सुनाई कारावास और जुर्माने की सजा

Author Satya prakash|Edited by Sumit Kumar
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एनडीपीएस कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को सुनाई कारावास और जुर्माने की सजा

सीतामढ़ी की अदालत ने नशीली दवा तस्करी के तीन दोषियों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.जानिए पूरा मामला और कोर्ट का फैसला.

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Drug smuggling case Sitamarhi: सीतामढ़ी जिले में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ पुलिस और न्यायपालिका की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) वन की अदालत ने नशीली दवा तस्करी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दलीलें सुनने के बाद तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

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परिहार थाना क्षेत्र के अभियुक्त खुशरूल अंसारी को 9 माह की जेल

पुलिस सूत्रों से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पहला मामला परिहार थाना क्षेत्र से जुड़ा है. परिहार थाना कांड संख्या 300/2025 (धारा 8/20(बी)(2)(बी) एनडीपीएस एक्ट) के तहत सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी खुशरूल अंसारी को दोषी करार दिया. माननीय न्यायाधीश ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी खुशरूल अंसारी को 9 माह के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है.

चोरौत के दो दोषियों को भी मिली कारावास की सजा

नशीली दवा तस्करी से जुड़ा दूसरा मामला चोरौत थाना क्षेत्र का है. चोरौत थाना कांड संख्या 95/2025 (धारा 8/20(बी)(2)(बी) एनडीपीएस एक्ट) के तहत अदालत में सुनवाई पूरी की गई. इस मामले में संलिप्त पाए गए दो अभियुक्तों- लक्ष्मण राय एवं राम प्रसाद खतवे के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अदालत ने फैसला सुनाया. माननीय न्यायालय ने दोनों दोषियों को 13-13 दिन के कारावास की सजा सुनाई है. इन दोनों अभियुक्तों पर भी अलग-अलग राशियों में जुर्माना लगाया गया है.


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