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मारपीट कर हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Updated at : 29 Aug 2025 7:10 PM (IST)
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मारपीट कर हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने मारपीट कर हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है.

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शिवहर: शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने मारपीट कर हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है. अर्थदंड जमा न करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. दोषी ठहराए गए इन अभियुक्तों के नाम रामबाबू मांझी, पवन मांझी और अर्जुन मांझी हैं, जो सभी श्यामपुर के रहने वाले हैं. यह मामला 11 अगस्त 2023 की रात का है, जब इन तीनों अभियुक्तों ने बकाया राशि को लेकर इंद्रदेव मांझी से मारपीट की थी. इस मारपीट में इंद्रदेव मांझी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अगले दिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इंद्रदेव के भाई रामचंद्र मांझी ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच के बाद सबूतों को न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. लोक अभियोजक सुरेश राय ने सरकार की ओर से इस मामले में पैरवी की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VINAY PANDEY

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By VINAY PANDEY

VINAY PANDEY is a contributor at Prabhat Khabar.

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