सीतामढ़ी: महिला आरक्षी ने प्रभारी थानाध्यक्ष पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, एसपी ने दिए जांच के आदेश

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आरोपी थानाध्यक्ष | Prabhat Khabar Network

आरोपी थानाध्यक्ष

सीतामढ़ी के कन्हौली थाना में एक महिला आरक्षी ने प्रभारी थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला आरक्षी ने डीजीपी और एसपी को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है. एसपी ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है.

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Sitamarhi News: सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना में पदस्थापित एक महिला आरक्षी ने प्रभारी थानाध्यक्ष अमृत कुमार पाल पर छेड़छाड़ एवं अनुचित व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है. महिला आरक्षी ने डीजीपी और एसपी को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में एसपी अमित रंजन ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए जांच जिलास्तरीय समिति को सौंप दी है.

एसपी ने जांच समिति को सौंपी जिम्मेदारी

एसपी अमित रंजन ने बताया कि महिला आरक्षी की लिखित शिकायत प्राप्त हुई है. मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जिलास्तरीय समिति गठित कर जांच का जिम्मा सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

शिकायत में क्या लगाए गए हैं आरोप

महिला आरक्षी के आवेदन के अनुसार, 20 जुलाई 2026 की रात वह मेजरगंज क्षेत्र में आधिकारिक पुलिस रेड से लौटकर महिला बैरक पहुंची थी. उस समय उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था. शिकायत में कहा गया है कि इसी दौरान प्रभारी थानाध्यक्ष ने फोन कर उसे नीचे एक खाली कमरा देखने के लिए बुलाया. महिला का आरोप है कि कमरे में पहुंचने पर उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया, जिसका उसने तत्काल विरोध किया और कमरे के अंदर जाने से इनकार कर दिया.

स्थानांतरण की मांग, परिजनों को दी जानकारी

शिकायत के अनुसार घटना के बाद महिला आरक्षी मानसिक रूप से परेशान हो गई और अगले दिन थाना से स्थानांतरण की मांग की. उसने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उसके भाई और प्रभारी थानाध्यक्ष के बीच हुई कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराई गई है.

साक्ष्य सुरक्षित रखने और निष्पक्ष जांच की मांग

महिला आरक्षी ने आवेदन में मामले की गोपनीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर और अन्य संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, गवाहों के बयान दर्ज करने तथा आरोप सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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Rahul Gautam

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