जिला पार्षद पति की हत्या : जान का खतरा बताने के बाद भी नहीं मिली सुरक्षा, डुमरा थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ता निलंबित
जिला पार्षद पति की हत्या
सीतामढ़ी में जिला पार्षद पति बैद्यनाथ महतो की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर डुमरा थानाध्यक्ष और अनुसंधानकर्ता को एसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
Dumra SHO suspended: सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया गांव में जिला पार्षद दिलखुश देवी के पति बैद्यनाथ महतो की हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. मृतक ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पहले ही पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इस दुस्साहसिक वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है.
एसपी अमित रंजन ने की बड़ी कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अमित रंजन ने डुमरा थाना कांड संख्या 432/26 में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष सह पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश कुमार और अनुसंधानकर्ता पुअनि आदित्य कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन की अवधि में दोनों पुलिस अधिकारियों का मुख्यालय पुलिस केंद्र सीतामढ़ी रहेगा. एसपी ने इस पूरी घटना को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और विधि-व्यवस्था में गंभीर शिथिलता माना है.
29 अगस्त को दिया था हत्या के प्रयास का आवेदन
जारी जिलादेश के अनुसार, वादी बैद्यनाथ महतो ने गत 29 अगस्त को थाने में आवेदन देकर शिकायत की थी कि 28 अगस्त की रात करीब 1:15 बजे उनके घर पर चार बाइकों पर सवार होकर आए त्रिभुवन कुमार, मो एजाज अहमद, मो एहसान अहमद और चार अज्ञात लोगों ने हत्या की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. पुलिस ने मौके से गोली का खोखा भी जब्त किया था, लेकिन इसके बावजूद थानाध्यक्ष ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.
पांच दिनों में मांगा गया स्पष्टीकरण
आरोप है कि 11 सितंबर को एक आरोपी के पिता को पूछताछ के बाद थाने से छोड़ दिया गया, जिसकी सूचना भी वरीय अधिकारियों को नहीं दी गई. इसी लापरवाही का परिणाम यह रहा कि 12 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे अपराधियों ने मौका पाकर बैद्यनाथ महतो की गोली मारकर हत्या कर दी. एसपी ने दोनों निलंबित अधिकारियों से पांच दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि एसडीपीओ सदर-2 आशीष आनंद को दो दिनों के अंदर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.
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