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आवास सहायक पर एफआइआर

Updated at : 20 Sep 2019 6:14 AM (IST)
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आवास सहायक पर एफआइआर

शेखपुरा : जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में बरबीघा के पिंजड़ी निवासी राजीव कुमार ने एक अपील परिवाद पत्र दायर किया था. परिवादी ने अपने शिकायत पत्र में वर्णित किया कि ग्रामीण छोटन सिंह और दया पासवान को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने में ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा काफी अनियमितता […]

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शेखपुरा : जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में बरबीघा के पिंजड़ी निवासी राजीव कुमार ने एक अपील परिवाद पत्र दायर किया था. परिवादी ने अपने शिकायत पत्र में वर्णित किया कि ग्रामीण छोटन सिंह और दया पासवान को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने में ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा काफी अनियमितता की गयी है.

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने उक्त अनियमितता की जांच लोक प्राधिकार-सह-बीडीओ बरबीघा द्वारा करायी. वह सुनवाई में उपस्थित होकर अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि दया पासवान पिता महेश्वर पासवान ग्राम-पिंजड़ी के निवासी हैं.
लेकिन, वे 10 साल से सब परिवार दिल्ली में रहते हैं. दया पासवान पिता महेश्वर पासवान को वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्रमांक 16 पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नाम अंकित है. दया पासवान पिता महेश्वर पासवान के माता जनता देवी के मृत पाये जाने के बाद आवास का लाभ उसके पुत्र दया पासवान को दिया गया.
लेकिन, उक्त राशि दया पासवान के बैंक खाते की जगह पर बिंदु देवी पिता शिवालक पासवान ग्राम-पिंजड़ी के केनरा बैंक बरबीघा के बैंक खाते में इंट्री कर मुरारी कुमार तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक द्वारा गलत तरीके से बिंदु देवी को आवास की राशि दी गयी, जो सरकारी नियम के विपरीत है. बिंदु देवी का नाम एसइसीसी की सूची में दर्ज नहीं था. उन्हें तीनों किस्त के रूप में 01 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया.
मुरारी कुमार ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा बिंदु देवी से मिलकर सरकारी राशि का गबन किया है. इस संबंध में लोक प्राधिकार-सह-बीडीओ बरबीघा को आदेश दिया गया है कि बिंदु देवी पति शिवालक पासवान एवं गिरजा देवी पति छोटन सिंह से राशि वसूल करते हुए निलाम पत्र दायर करें. साथ ही मुरारी कुमार ग्रामीण आवास सहायक के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराएं.
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