शिवहर: आपसी समझौते से विवाद निपटाने का सुनहरा मौका, इस महीने 8 दिनों तक लोक अदालत

Published by : Aniket Kumar Updated At : 02 Jun 2026 1:15 PM

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लोक अदालक की प्रतीकात्मक फोटो

Sheohar News: शिवहर में जून महीने के आठ दिनों तक स्थायी लोक अदालत का आयोजन होगा. बिजली, बैंक, बीमा, पानी और परिवहन से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों का बिना कोर्ट फीस आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा. पढे़ं पूरी खबर…

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शिवहर से मनीष नंदन सिंह की रिपोर्ट

Sheohar News: शिवहर जिले में लंबित वाद-पूर्व मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) ने जून महीने में विशेष पहल की है. आम लोगों को अदालतों के लंबे चक्कर से राहत देने और आपसी समझौते के जरिए विवादों का समाधान करने के उद्देश्य से पूरे महीने आठ अलग-अलग दिनों में स्थायी लोक अदालत की बैठक आयोजित की जा रही है.

आठ दिनों तक होगी स्थायी लोक अदालत की बैठक

डीएलएसए के सचिव सह न्यायाधीश ललन कुमार रजक ने बताया कि स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1, 2, 9, 10, 16, 17, 29 और 30 जून को बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों में विभिन्न प्रकार के प्री-लिटिगेशन यानी वाद-पूर्व मामलों की सुनवाई और समाधान किया जाएगा.

बिना कोर्ट फीस के होगा विवादों का निपटारा

स्थायी लोक अदालत में ऐसे मामलों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा. खास बात यह है कि इसमें पक्षकारों को किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं देनी होगी. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे तथा विवादों का शीघ्र समाधान संभव हो सकेगा.

इन मामलों की होगी सुनवाई

डीएलएसए की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बिजली, पेयजल, बीमा, बैंक ऋण, परिवहन, डाक सेवा और मोबाइल सेवा से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा. सचिव ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होकर अपने मामलों का निपटारा कराएं और वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था का लाभ उठाएं.

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Aniket Kumar

लेखक के बारे में

By Aniket Kumar

अनिकेत बीते 4 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. राजस्थान पत्रिका और न्यूजट्रैक जैसे मीडिया संस्थान के साथ काम करने का अनुभव. एंटरटेनमेंट, हाईपरलोकल और राजनीति की खबरों से अधिक जुड़ाव. वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ कार्यरत.

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