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बच्चों के अधिकारों का हनन करना अपराध

Updated at : 13 Nov 2019 1:05 AM (IST)
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बच्चों के अधिकारों का हनन करना अपराध

शिवहर : बेलिहया पंचायत भवन में मुखिया सब्जपरी देवी के अध्यक्षता में बाल संरक्षण समिति की बैठक सह कार्यशाला हुई. आयोजन जिला बाल संरक्षण इकाई शिवहर एवं सवेरा स्वयंसेवी संगठन ने किया. इसमें बाल संरक्षण समिति के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों को कार्यों व समिति के उद्देश्यों की जानकारी दी गयी. सवेरा के सचिव मोहन कुमार […]

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शिवहर : बेलिहया पंचायत भवन में मुखिया सब्जपरी देवी के अध्यक्षता में बाल संरक्षण समिति की बैठक सह कार्यशाला हुई. आयोजन जिला बाल संरक्षण इकाई शिवहर एवं सवेरा स्वयंसेवी संगठन ने किया. इसमें बाल संरक्षण समिति के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों को कार्यों व समिति के उद्देश्यों की जानकारी दी गयी.

सवेरा के सचिव मोहन कुमार ने बच्चों के अधिकार व संरक्षण को ले सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी. बताया कि हर बच्चे को पढ़ने, खेलने, खाने एवं स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है. इसके हनन होने पर माता-पिता पर भी कार्रवाई हो सकती है. बाल मजदूरी, मानव व्यापार व बाल विवाह कानूनी अपराध है.

लड़की की शादी 18 वर्ष एवं लड़का की शादी 21 वर्ष में ही करें. इससे पहले करने पर दोषियों को जेल हो सकती है. इसके अलावा भी उन्होंने अन्य अधिकारों की जानकारी दी. मौके पर वार्ड सदस्य बृजेश कुमार, प्रमिला देवी, प्रकाश ठाकुर, मदन मंडल, सुशीला देवी, कुंती देवी, पैक्स अध्यक्ष बिहारी सिंह, समाजसेवी संजीव सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह व संगीता देवी समेत अन्य मौजूद थे.

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