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दहेज हत्या के मामले में पांच दोषियों को सात-सात साल का कारावास

Updated at : 14 Oct 2025 10:24 PM (IST)
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दहेज हत्या के मामले में पांच दोषियों को सात-सात साल का कारावास

दहेज में एक लाख रुपये नहीं मिलने पर घटना को दिया था अंजाम

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सासाराम कोर्ट़ दहेज हत्या से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे चार अनिल कुमार की अदालत ने पति सत्येंद्र राम के अलावा उमाशंकर राम, जितेंद्र राम, सोनम कुमारी व देवती देवी को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी हैं. सास-ससुर और पति शामिल है. दोषियों को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. सभी दोषी अभियुक्त चेनारी थाना अंतर्गत ग्राम रामगढ़ के निवासी हैं. मामले के अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सूचक प्रवेश राम निवासी ग्राम सरही धनाव थाना नवीनगर ने अपनी पुत्री काजल कुमारी की शादी 2021 में सत्येंद्र राम से की थी. शादी के बाद से ही अभियुक्तों ने सूचक की पुत्री के साथ दहेज में बाइक व एक लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. दहेज की मांग पूरा न होने पर अभियुक्तों ने 22 सितंबर 2023 को काजल कुमारी की हत्या कर साक्ष्य छुपाने कि नीयत से उसके शव को जला दिया था. इस मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों की गवाही अदालत में हुई थी. जिन्होंने घटना का समर्थन किया था. इसके बाद अदालत ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANCHDEV KUMAR

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