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नगर के शहरियों को होल्डिंग टैक्स जमा करने में बड़ी राहत

Updated at : 14 Oct 2025 10:26 PM (IST)
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नगर के शहरियों को होल्डिंग टैक्स जमा करने में बड़ी राहत

एक मुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने पर पुराना बकाया पर शत-प्रतिशत ब्याज व जुर्माना होगा माफ

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सासाराम कार्यालय. जिले के नगर निगम, नगर पर्षद और नगर पंचायतों में निवास करने वालों के लिए यह बड़ी खबर है कि उनके बकाया होल्डिंग टैक्स पर न कोई ब्याज लगेगा और न ही कोई जुर्माना लगेगा. यानी सिर्फ मूलधन ही जमा करना होगा. इसको लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त विकास कुमार ने मंगलवार को सूचना जारी की है. जारी सूचना में आयुक्त ने कहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के सरकार के सचिव की अधिसूचना के आधार पर बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में सभी प्रकार के राजस्व में वृद्धि प्रोत्साहन के लिए 31 मार्च 2026 तक लंबित संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने पर उसे शत प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति (जुर्माना) से छूट मिलेगी. 31 मार्च 2026 के बाद भुगतान करने वाले करदाताओं को पूर्व से निर्धारित ब्याज एवं शास्ति का भुगतान करना होगा. इस आदेश के बाद जिले के सासाराम, डेहरी, रोहतास, नासरीगंज, नोखा, बिक्रमगंज, काराकाट, दावथ, दिनारा, कोचस और चेनारी में निवास करने वाले अपना बकाया होल्डिंग टैक्स एक मुश्त जमा करते हैं, तो उन्हीं बड़ी राहत होगी. इस योजना का लाभ वैसे लोगों को अधिक मिलेगा, जो पांच साल या उससे अधिक अवधि के बकाया राशि पर ब्याज लगने से चिंतित हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANCHDEV KUMAR

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