नोखा में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर सख्ती, बिना लाइसेंस कारोबार पर दुकान सील करने की चेतावनी
दुकानदारों की लगी भीड़
Sasaram News : नोखा नगर परिषद प्रशासन ने शहर में मांस-मछली की बिक्री को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं. खुले में बिक्री पर रोक लगा दी गई है और दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. नियमों का पालन न करने पर दुकान सील की जाएगी.
Sasaram News : नोखा नगर परिषद प्रशासन ने शहर में मांस-मछली की बिक्री को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. अभियान के दूसरे दिन शनिवार को नगर प्रशासन की टीम ने मांस और मछली मंडी में पहुंचकर दुकानों की जांच की. इस दौरान दुकानदारों के लाइसेंस की जानकारी ली गयी और उन्हें सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की सख्त हिदायत दी गयी.
खुले में मांस-मछली बेचने पर रोक
नगर परिषद के सिटी मैनेजर प्रवीण कुमार ओझा ने बताया कि दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि खुले में मांस-मछली की बिक्री किसी भी हालत में नहीं की जाये. दुकानदारों को निर्धारित नियमों के अनुसार दुकान संचालित करने और अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने को कहा गया है.
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बिना लाइसेंस कारोबार पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
सिटी मैनेजर ने चेतावनी दी कि जांच के दौरान बिना लाइसेंस कारोबार करते पकड़े जाने पर दुकान को सील करने के साथ मांस-मछली जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने दुकानदारों से नियमों का पालन करने और वैध लाइसेंस के साथ ही कारोबार करने को कहा.
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सड़क किनारे बिक्री से फैलती है गंदगी
सिटी मैनेजर ने कहा कि सड़क किनारे खुले में मांस-मछली बेचने से गंदगी फैलती है और आवागमन में भी परेशानी होती है. दुकानदारों को दुकान के आसपास साफ-सफाई रखने तथा मांस-मछली के अवशेष खुले में नहीं फेंकने का निर्देश दिया गया.

दुर्गा पूजा को लेकर बढ़ायी गयी निगरानी
नगर परिषद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई की जायेगी. दुर्गा पूजा को देखते हुए बाजार की व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर नगर प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गयी है.
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