Sarkari Naukri 2020 : नीतीश कुमार की सरकार इसी माह करेगी 550 अमीनों की नियुक्ति, भूमि सर्वेक्षण के काम में आयेगी तेजी

Published at :05 Dec 2020 9:22 AM (IST)
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Sarkari Naukri 2020 : नीतीश कुमार की सरकार इसी माह करेगी 550 अमीनों की नियुक्ति, भूमि सर्वेक्षण के काम में आयेगी तेजी

Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar launches financial aid for Bihari migrant workers stuck outside the state and migrant workers from other states unable to go back home due to the 21-day nationwide lockdown (that entered the 13th day) imposed as a precautionary measure to contain the spread of COVID-19, in Patna on Apr 6, 2020. (Photo: IANS)

कुल 1767 रिक्त पदों के लिए चार नवंबर 2019 को द्वारा संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को भेजा गया था.

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पटना. भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए 550 अमीनों के पद के लिए हुई बहाली का परिणाम इसी महीने जारी कर दिया जायेगा.

इन पदों के लिये मार्च 19 में विज्ञापन निकालकर सर्वे में आइटीआइ या फिर अमानत की डिग्रीधारियों से आवेदन लिये गये थे. परीक्षा हो चुकी है, परिणाम जारी नहीं हुआ था.

चयनितों को नियुक्ति देकर इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन (इटीएस) की ट्रेनिंग दी जायगी. इसके अतिरिक्त अंचल, भू-सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय , भू-अर्जन अपर समाहर्ता कार्यालय आदि के लिए कुल 1767 रिक्त पदों के लिए चार नवंबर 2019 को द्वारा संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को भेजा गया था.

परिषद से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा जल्दी ही प्राप्त होगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण के लिये सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी करीब 4950 अमीनों के लिए पिछले वर्ष भू -अभिलेख एवं परिमाप द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू की गयी थी.

इनमें से 3360 अमीनों ने योगदान दे दिया है. सभी को प्राथमिकता के 20 जिलों के 208 शिविरों में प्रतिनियुक्त भी कर दिया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में इटीएस से ही मापी की जायेगी.

राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कोई भी रैयत अपनी निजी जमीन की मापी को उस जमीन पर अधिकार से संबंधित साक्ष्य के साथ एक आवेदन भर कर अपने अंचल अधिकारी के समक्ष जमा कर सकता है.

किसी सक्षम प्राधिकार का उस जमीन के मामले में कोई रोक नहीं है तो अंचलाधिकारी द्वारा आवेदक के अधिकार एवं हक की जांच की जायेगी. वे अमीन फीस लेने के बाद जमीन की मापी का आदेश दे सकते हैं.

अंचल अधिकारी को उस निजी जमीन के स्वामित्व के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करना है. अंचल अमीन द्वारा मापी गई इस जमीन की प्रतिवेदन से अगर कोई असंतुष्ट है तो वह भूमि सुधार उप-समाहर्ता के न्यायालय में अपील दाखिल कर सकता है.

Posted by Ashish Jha

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