Chhapra News : हत्या के मामले में तारकेश्वर सिंह को मिली जमानत
Author Prabhat khabar news desk
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Chhapra News : 28 वर्ष पूर्व पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न गुप्ता का अपहरण के उपरांत हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उच्च न्यायालय पटना द्वारा जमानत प्रदान की गयी है.
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छपरा (कोर्ट).
28 वर्ष पूर्व पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न गुप्ता का अपहरण के उपरांत हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उच्च न्यायालय पटना द्वारा जमानत प्रदान की गयी है. उच्च न्यायालय के आदेश पर शनिवार को उनके अधिवक्ता ने छपरा न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय सह एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश सत्यप्रकाश के न्यायालय में पूर्व विधायक को मिली जमानत के कागजात प्रस्तुत किया. न्यायाधीश ने कागजातों का अवलोकन करने के उपरांत उन्हें पच्चीस पच्चीस हजार के दो बंधपत्र दाखिल करने के बाद मुक्ति पत्र निर्गत करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि छपरा न्यायालय के द्वारा 29 अप्रैल 2024 को पूर्व विधायक को भादवी की अलग-अलग धाराओं के तहत सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गयी थी. एडीजे सप्तम सह सांसद व विधायक के आपराधिक मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा ने पानापुर थाना कांड संख्या 9/96 के सत्रवाद 588/09 में सजा की विंदु पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की थी और दो बार के विधायक रहे मशरक थाना क्षेत्र के चरिहारा निवासी व मामले में आरोपित तारकेश्वर सिंह को भादवी की धारा 302 एवं 364 दोनो में आजीवन कारावास व बीस बीस हजार जुर्माना जिसे नहीं देने पर छह छह माह अतिरिक्त कैद व धारा 201 में 7 वर्ष कैद 10 हजार जुर्माना नहीं देने पर पांच माह और 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष कैद व 5 हजार जुर्माना नही देने पर 4 माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई थी. न्यायालय ने सभी सजा साथ साथ चलने का आदेश दिया था. विदित हो कि 10 जनवरी 1996 को पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी व मृतक के भाई बाबूलाल गुप्ता ने पानापुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमे मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह समेत अन्य द्वारा अपने भाई का अपहरण कर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए उन्हें मामले में अभियुक्त बनाया था.विज्ञापन
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