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15 करोड़ रुपये की राशि विभन्नि क्रय एजेसियों को भेजने का काम शुरू

15 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न क्रय एजेसियों को भेजने का काम शुरू किसानों को अधिप्राप्ति की राशि 48 घंटे के अंदर भुगतान का आदेश45 बकाया रखनेवाली पैक्स को विभाग ने किया क्रय कार्य से वंचित गोदाम रखनेवाले 125 पैक्स को ही खरीद का जिम्मा 67500 मीटरिक टन पैक्स व व्यापार मंडल तथा 7 हजार […]

15 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न क्रय एजेसियों को भेजने का काम शुरू किसानों को अधिप्राप्ति की राशि 48 घंटे के अंदर भुगतान का आदेश45 बकाया रखनेवाली पैक्स को विभाग ने किया क्रय कार्य से वंचित गोदाम रखनेवाले 125 पैक्स को ही खरीद का जिम्मा 67500 मीटरिक टन पैक्स व व्यापार मंडल तथा 7 हजार 500 मीटरिक टन खरीदारी करेगा एसएफसी संवाददाता, छपरा (सदर). जिले में चालू सीजन में 75 हजार मीटरिक टन धान अधिप्राप्ति के लिए अधिप्राप्ति में लगी 281 एजेंसियों के खाते में राशि आरटीजीएस करने के लिए भेज दी गयी है. सरकार के द्वारा सारण जिले में 15 करोड़ रुपये धान अधिप्राप्ति के लिए मिले थे. इनमें 4 लाख 50 हजार रुपये प्रति पैक्स के खाते में तथा 11 लाख 75 हजार रुपये प्रत्येक व्यापार मंडल के खाते में भेजा जाना है. 1410 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी साधारण धान की खरीदारीजिले में पांच दिसंबर से 31 मार्च, 2016 तक साधारण धान 1410 रुपये प्रति क्विंटल तथा एक ग्रेड धान 1450 रुपये क्विंटल निर्धारित किया गया है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह धान अधिप्राप्ति के सचिव अनिल कुमार रमण के अनुसार पैक्स व व्यापार मंडल को 67 हजार 500 मीटरिक टन तथा राज्य खाद्य निगम को 7500 मीटरिक टन धान अधिप्राप्ति करनी है. सभी क्रय एजेंसियों को किसानों के अधिप्राप्ति मूल्य की राशि आरटीजीएस, निफ्ट के माध्यम से उनके खाते में भेजना है. प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल तथा पंचायत स्तर पर पैक्स करेंगे खरीदारी, क्रय एजेंसियों को 48 घंटे के अंदर अधिप्राप्ति की राशि किसानों को भुगतान करना है. 125 पैक्स, 20 व्यापार मंडल को खरीदारी का अब तक जिम्माजिले के 330 पैक्स में से अब तक 125 पैक्स तथा 20 व्यापार मंडल को धान की अधिप्राप्ति करनी है. हालांकि डीसीओं एमएच वर्क की माने, तो अब तक 45 पैक्सों में अधिप्राप्ति शुरू है. वहीं एक दो दिनों में दिन में ही सभी जगह अधिप्राप्ति शुरू हो जायेगी. क्रय केंद्र पर किसानों को मिलनेवाली सुविधाजिला पदाधिकारी दीपक आनंद ने जारी निर्देश में अपना गोदाम रखनेवाले 125 पैक्सों को ही धान अधिप्राप्ति का निर्देश दिया है. वहीं पूर्व से बकाया रखनेवाले 45 पैक्सों को लाखों में राशि बकाया रखने के कारण अधिप्राप्ति के कार्य से वंचित रखा गया है. धान क्रय केंद्र पर उपलब्ध सुविधाएं-क्रय केंद्र के लिए अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था-आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन की व्यवस्था-प्रत्येक केंद्र पर चालू हालत में म्वायस्चर मीटर की व्यवस्था-पर्याप्त रोशनी व विद्युत की व्यवस्था-विहित प्रक्रिया के अंतर्गत रजिस्टर का संधारण -प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्य का विवरण -प्रखंड कंप्यूटर केंद्र, जिला एवं विभाग को भेजने की व्यवस्था-प्रत्येक दिन अधिप्राप्ति किये गये धान को मिल तक भेजने की व्यवस्था-म्वायस्चर की मात्रा 17 से कम होने पर ही क्रय करना है. बीडीओ, सीओ व एसडीओ की जिम्मेवारीसभी सीओ को प्रखंडों में इनफोर्समेंट पदाधिकारी नामित किया गया है जो किसानों के आवश्यक कागजात, पहचान पत्र, निर्गत चेक आदि की जांच करेंगे. किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन करने के साथ-साथ किसान की उपज क्षमता की जांच का भी आदेश दिया गया है. बीडीओ अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल के क्रय केंद्रों का स्वतंत्र निरीक्षण करेंगे. वहीं एसडीओ धान अधिप्राप्ति कार्य पर सतत निगरानी रखेंगे.

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